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ITR Filing 2024: वेरिफाई करना चाहते हैं आपका इनकम टैक्स रिटर्न तो काम आएंगे ये तरीके, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

जब भी आप आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं तो इसके बाद उसे वेरिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अच्छी बात ये है कि आयकर विभाग इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई तरीके देता है। यहां हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस प्रक्रिया को कुछ स्टेप्स को फॉलो करके पूरा कर सकते हैं। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

By Ankita Pandey Edited By: Ankita Pandey Updated: Thu, 18 Jul 2024 06:25 AM (IST)
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ITR फाइल करते समय ध्यान रखें ये जरूरी बाते, वेरिफाई करना है बहुत जरूरी

 बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हर किसी के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी है, लेकिन जब तक आप इसे वेरिफाई नहीं करते, तब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती। ऐसे में आयकर विभाग आपकी इस समस्या को दूर करने की कआ तरीके लेकर आया है।

बता दें कि ये तरीके सुविधाजनक है और बहुत ही आसान है। इस तरीकों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की वेरिफिकेशन की सुविधा शामिल है, जो भारत में उपलब्ध है। आइये इनके बारे में जानते हैं।

आधार OTP वेरिफिकेशन

  • यह वेरिफिकेशन का सबसे सरल ऑप्शन है। आपको अपने पैन, एक्नॉलेजमेंट नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल फोन से लिंक किए गए आधार नंबर की आवश्यकता होगी।
  • ई-फाइलिंग पोर्टल वेरिफिकेशन के लिए आपके फोन पर एक पर्मानेंट OTP भेजेगा।
  • हमेशा अपने आधार OTP को गोपनीय रखें और जरूरत पड़ने पर आधार से जुड़े अपने मोबाइल नंबर को भी अपडेट करें।

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इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC)

  • इस प्रोसेस के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक टेक्सपेयर के रूप में रजिस्टर करना होगा और इससे जुड़ा एक प्री- वैलिडेटेड बैंक या डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है।
  • आप पोर्टल में लॉग इन करके, सर्विसेस में "जेनरेट EVC " का चुन सकते है और अपने पसंदीदा अकाउंट चुनकर और अपने पैन विवरण को वेरिफाई करके आसानी से EVC जेनरेट कर सकते हैं।
  • EVC आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजा जाएगा।
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने ITR को वेरिफाई करने के लिए 72 घंटों के भीतर EVC का उपयोग करें।

ऑफलाइन सत्यापन

  • अपना ITR ऑनलाइन दाखिल करने के बाद पहले से भरा हुआ ITRV फॉर्म डाउनलोड करें।
  • अब इसे प्रिंट करें, नीली स्याही से हस्ताक्षर करें (यह सुनिश्चित करते हुए कि बारकोड और नंबर दिखाई देते रहें)।
  • इसे दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर बेंगलुरु में निर्दिष्ट आयकर विभाग के पते पर मेल करें।
  • यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी है और अपडेट में देरी के कारण हतोत्साहित करती है।

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