8-12 लाख रुपये है कमाई? जानिए कौन-सा टैक्स सिस्टम आपके लिए होगा फिट
अगर आप बजट में घोषित कर व्यवस्था को लेकर कन्फ्यूज हैं तो हम आपके लिए इसका सीधा कैलकुलेशन लेकर आए हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर नई कर व्यवस्था को आप चुनते हैं तो आपको कितना टैक्स देना होगा।
By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiUpdated: Sat, 04 Feb 2023 07:20 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। New Tax Regime: बजट 2023-24 का उद्देश्य मध्यम आय वर्ग के लिए नई कर व्यवस्था को सरल बनाना है। इसके लिए सरकार ने आयकर स्लैब में संशोधन किया है और कर छूट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। नई व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों को कोई कर नहीं देना होगा। साथ ही, नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट होगी।
उन लोगों के मामले में जो सालाना 8 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच कमाते हैं, पुरानी व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद लगती है। हालांकि, यह देखने में अधिक आकर्षक लग रहा है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है। यदि आप नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं तो क्या वास्तव में बचत होगी? इसके लिए हमने कर सलाहकार आशीष राय से बातचीत की। ये आर्टिकल उसी पर आधारित है।
8-10 लाख का कैलकुलेशन
पुराने सिस्टम के अनुसार, यदि कोई प्रति वर्ष 10 लाख रुपये कमाता है, तो उसकी कर योग्य आय 4 लाख रुपये की मानक कटौती और छूट के बाद 6 लाख रुपये होगी। इनमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80C, HRA, होम लोन, इंश्योरेंस प्रीमियम, NPS, 80G, एजुकेशन लोन आदि के खिलाफ डिडक्शन शामिल हैं। इस व्यक्ति को पुरानी व्यवस्था चुनने पर 33,800 रुपये की राशि का आयकर देना होगा।
यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये प्रति कमाता है और 2020 में शुरू की गई टैक्स व्यवस्था चुनता है तो वह किसी भी कटौती और छूट का लाभ नहीं उठा पाएगा। उनकी कर योग्य आय 10 लाख रुपये रहती है। वह 78,000 रुपये की कर राशि का भुगतान करेगा।
बजट में घोषित टैक्स सिस्टम
यदि व्यक्ति नई कर व्यवस्था (सी) 2023 का विकल्प चुनता है, तो उनकी कर योग्य आय 9.5 लाख रुपये होगी। इन्हें पुरानी व्यवस्था में अनुमानित 4 लाख रुपये जैसी किसी कटौती का लाभ इस सिस्टम में नहीं मिलता। इस सिस्टम में व्यक्ति 54,600 रुपये की आयकर राशि का भुगतान करेगा।
तीनों टैक्स स्लैब की तुलना
अगर पुराने, नए और बजट में प्रस्तावित तीनों स्लैब की तुलना करें तो 10 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को पुरानी व्यवस्था में 33,800 रुपये, नई व्यवस्था में 78,000 रुपये और संशोधित नई (2023) व्यवस्था में 54,600 रुपये का कर देना होगा। इस आधार पर व्यक्ति के लिए पुराने टैक्स रिजीम को चुनना उचित लगता है, क्योंकि उन पर सबसे कम कर लगाता है। आपको बताते चलें कि करों का जो आंकड़ा हमने बताया है, वह अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग हो सकता है। कर योग्य आय और भुगतान किया जाने वाला कर सबके लिए भिन्न-भिन्न हो सकता है। उन लोगों के मामले में जो 8 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच कमाई करते हैं, पुराने टैक्स स्लैब से कर का भुगतान जारी रखना उचित लगता है। हालांकि, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि मानक कटौती और कर स्लैब में संशोधन करके नई व्यवस्था को इसके पिछले संस्करण की तुलना में अधिक आकर्षक बनाया गया है।इनकम टैक्स स्लैब (बजट 2023 में प्रस्तावित)
- 3 लाख रुपये तक शून्य
- 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये 5%
- 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये 10%
- 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये 15%
- 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20%
- 15 लाख रुपये से अधिक 30%