NCLAT ने कॉफी डे ग्लोबल के खिलाफ दिवालिया आदेश को किया रद्द, कंपनी का IndusInd Bank के साथ हुआ समझौता
कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड और इंडसइंड बैंक की ओर से आए वकील ने बुधवार को एनटीएलएटी की चेन्नई पीठ को कंपनी और बैंक बीच हुए समझौते के बारे में बताया। इस कारण NCLAT ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया आदेश को रद्द कर दिया है। कॉफी डे ग्लोबल देश कैफे कॉफी डे नाम से कैफे की चेन चलाती है। (जागरण फाइल फोटो)
By AgencyEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Wed, 13 Sep 2023 02:44 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड (CDGL) और इंडसइंड बैंक के बीच में बकाया लोन राशि को लेकर समझौता हो गया है। इस कारण NCLAT ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया आदेश को रद्द कर दिया है। कॉफी डे ग्लोबल देश में कैफे कॉफी डे नाम से एक कॉफी चेन चलाती है।
कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड और इंडसइंड बैंक की ओर से आए वकील ने बुधवार को एनटीएलएटी की चेन्नई पीठ को कंपनी और बैंक बीच हुए समझौते के बारे में बताया। साथ ही दिवालिया मुकदमा वापस लेने की अपील की।
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दिवालिया आदेश किया रद्द
वकील की ओर से दी गई दलील को न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल और श्रीशा मेरला की दो सदस्यीय पीठ ने सुना और दलील पूरी होने के बाद कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड को दिवालिया घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया।इससे पहले एनसीएलएटी की ओर से एनसीएलटी के एक आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें सीडीजीएल के खिलाफ दिवालिय प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था।
बता दें, 20 जुलाई को बेंगलुरु की एनसीएलटी बेंच में इंडसइंड बैंक ने एक अर्जी दी थी, जिसमें 94 करोड़ रुपये की बकाया राशि को क्लेम किया गया था।ये भी पढ़ें- अगस्त में 23 प्रतिशत बढ़ी विमान से उड़ान भरने वाले लोगों की संख्या, प्री-कोविड के आंकड़े को भी पीछे छोड़ा