Insurance policy: पे एज यू ड्राइव इंश्योरेंस पालिसी के लिए अभी माडल ही तैयार कर रही हैं कंपनियां
पांच जुलाई को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से पे एज यू ड्राइव मोटर इंश्योरेंस पालिसी लागू करने का सर्कुलर जारी किया गया था। सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना गया था। मोटर इंश्योरेंस कंपनियां इसे लागू करने का अभी माडल ही तैयार कर रही हैं।
By Sonu GuptaEdited By: Updated: Sat, 10 Sep 2022 09:31 PM (IST)
नई दिल्ली,राजीव कुमार। इस साल पांच जुलाई को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) की तरफ से 'पे एज यू ड्राइव' मोटर इंश्योरेंस पालिसी लागू करने का सर्कुलर जारी किया गया था। यह सर्कुलर तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना गया था, लेकिन मोटर इंश्योरेंस कंपनियां इसे लागू करने का अभी माडल ही तैयार कर रही हैं। मोटर इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक पे एज यू ड्राइव पालिसी के लिए मुख्य रूप से तीन स्लैब होंगे। पहला स्लैब सालाना 3000 किलोमीटर तक का हो सकता है। दूसरा स्लैब 3000 से 5000 किलोमीटर तक का होगा और तीसरा स्लैब 5000 किलोमीटर से अधिक का होगा।
कम गाड़ी चलाने वालों लिए काफी फायदेमंद है पे एज यू ड्राइव पालिसी
पे एज यू ड्राइव माडल के तहत मोटर वाहन जितने किलोमीटर चलेगा, उसके हिसाब से इंश्योरेंस की कीमत या प्रीमियम तय होगी। इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ एच.ओ. सूरी ने बताया कि तीन स्लैब के आधार पर उनकी कंपनी भी पे एज यू ड्राइव पालिसी लागू करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि मोटर इंश्योरेंस को सस्ता करने और अधिक से अधिक वाहन मालिकों को इंश्योरेंस लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की पालिसी लाई गई है। सूरी ने बताया कि वर्तमान में प्रचलित कंप्रेहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पालिसी के विपरीत पे एज यू ड्राइव पालिसी कम गाड़ी चलाने वालों लिए काफी फायदेमंद है। उन्हें इंश्योरेंस के बदले कम राशि देनी होगी।
वाहनों में लगाना होगा टेलीमैटिक डिवाइस
इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक पे एज यू ड्राइव पालिसी को बेचने के लिए उन्हें वाहन के चलने की सटीक जानकारी चाहिए। इस काम के लिए पालिसी से जुड़े वाहनों में टेलीमैटिक डिवाइस लगाना होगा ताकि उनके पास किलोमीटर की सही जानकारी मिल सके। इस डिवाइस को लगाने का खर्च पालिसी लेने वाले को उठाना पड़ सकता है।रखना होगा तय दूरी का ख्याल
इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक पालिसी धारकों को अपने वाहन की तय दूरी का खास ख्याल रखना होगा। अगर किसी पालिसी धारक ने 3000 किलोमीटर तक की दूरी का इंश्योरेंस लिया है और कोई दुर्घटना 3001 किलोमीटर चलने पर होती है तो उसे इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा। कंपनियों का यह भी कहना है कि विकसित देशों में पे एज यू ड्राइव मोटर इंश्योरेंस की बिक्री की जाती है, लेकिन भारत के लिए इसे लागू करने में अभी कई कठिनाइयां हैं। इरडा की तरफ से उन वाहन मालिकों के लिए अलग से इंश्योरेंस पालिसी लाने के लिए कहा गया है जिनके पास कार के अलावा दोपहिया वाहन भी है।