अगले महीने से प्रतिस्पर्धा आयोग करेगा जीएसटी मुनाफाखोरी से जुड़ी शिकायतों की जांच, अभी एनएए करता है समाधान
जीएसटी मुनाफाखोरी से जुड़ी सभी शिकायतों की जांच एक दिसंबर से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) करेगा। इससे पहले इस प्रकार की शिकायतों से राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (एनएए) निपटता था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने इस बाबत एक अधिसूचना जारी की है।
By AgencyEdited By: Amit SinghUpdated: Thu, 24 Nov 2022 06:46 PM (IST)
नई दिल्ली, प्रेट्र: जीएसटी मुनाफाखोरी से जुड़ी सभी शिकायतों की जांच एक दिसंबर से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) करेगा। इससे पहले इस प्रकार की शिकायतों से राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (एनएए) निपटता था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने इस बाबत एक अधिसूचना जारी की है। वर्तमान में कंपनियों द्वारा जीएसटी दर में कटौती का लाभ नहीं देने संबंधी उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय (डीजीएपी) करता है और फिर यह अपनी रिपोर्ट एनएए को देता है। जिसके बाद एनएए इन शिकायतों पर अंतिम निर्णय लेता है।
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