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NCDRC का बड़ा फैसला: Five Star Hotel के सैलून ने गलत तरीके से काटे युवती के बाल, अब देगा 2 करोड़ रुपये हर्जाना

पीठ ने 21 सितंबर के अपने आदेश में कहा वह प्रबंधन के क्षेत्र में वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में काम कर रही थी और अच्छा पैसा कमा रही थी। उसके बाल काटने में हुई लापरवाही के कारण उसे गंभीर मानसिक प्रताड़ना और तनाव से गुजरना पड़ा।

By NiteshEdited By: Updated: Fri, 24 Sep 2021 12:59 PM (IST)
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Consumer Court directs hotel chain to pay Rs 2 crore compensation to model for wrong haircut
नई दिल्ली, पीटीआइ। दिल्ली के Five Star Hotel में एक Salon को Model के बाल गलत ढंग से काटना काफी महंगा पड़ गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (NCDRC) ने होटल में स्थित सलून को निर्देश दिया है कि वह महिला के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाने के बदले उसे दो करोड़ रुपये का मुआवजा दे।

आयोग के अध्यक्ष आरके अग्रवाल और सदस्य डॉ. एसएम कांतिकर की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं को अपने बालों का बहुत ख्याल रहता है और वे उनका ध्यान रखने के लिए काफी पैसे खर्च करती है और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है, इसलिए पीठ ने मुआवजे की राशि तय की।

आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता आशना रॉय अपने लंबे और सुन्दर बालों के कारण ‘हेयर प्रोडक्ट’ की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े ‘हेयर-केयर ब्रांड’ के लिए मॉडलिंग की है, लेकिन उनके निर्देश से उलट गलत बाल काटने से उन्हें अपना काम खोना पड़ा और उन्हें बहुत नुकसान हुआ जिससे उनका पूरा रहन-सहन बदल गया और टॉप मॉडल बनने का सपना टूट गया।

पीठ ने 21 सितंबर के अपने आदेश में कहा, 'वह प्रबंधन के क्षेत्र में वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में काम कर रही थी और अच्छा पैसा कमा रही थी। उसके बाल काटने में हुई लापरवाही के कारण उसे गंभीर मानसिक प्रताड़ना और तनाव से गुजरना पड़ा। वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पायी और अंतत: उसकी नौकरी चली गयी।'

आयोग ने कहा, शिकायतकर्ता की ओर से मुहैया कराए गए व्हाट्सऐप चैट ही यह साबित करने के लिए काफी है कि होटल ने अपनी गलती मानी है और इसके एवज में मुफ्त ‘हेयर ट्रीटमेंट’ देने की पेशकश की थी।

आयोग के कहा कि इसके अलावा होटल ‘हेयर ट्रीटमेंट’ में लापरवाही करने का भी दोषी है। उसने कहा कि उसका (आशना) सिर (स्कैल्प) जल गया और कर्मचारियों की गलती के कारण अभी भी उसे एलर्जी और खुजली की समस्या हो रही है।

आयोग ने आदेश दिया, ‘‘शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और हमें लगता है कि अगर शिकायतकर्ता को 2,00,00,000 (दो करोड़) रुपये का मुआवजा दिया जाए तो यह न्याय होगा। इसलिए हम प्रतिवादी संख्या दो को निर्देश देते हैं कि वह आठ सप्ताह (दो महीने) के भीतर शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि दे।’’