Credit Card Closure: क्रेडिट कार्ड बंद करना चाहते हैं तो पहले जान लें ये जरूरी बातें, क्या कहते हैं इसके नियम
Credit Card Closure क्रेडिट कार्ड पाने की तमन्ना हर किसी की होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे हासिल करना जितना आसान है इसे बंद कराना उतना ही मुश्किल। अगर आप अपना कोई क्रेडिट कार्ड बंद कराना चाहते हैं तो नियमों को ठीक तरह से जान लें।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Credit Card Closure: इन दिनों क्रेडिट कार्ड हासिल करना आसान है, लेकिन इसे बंद करना आपके लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। नियमों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए ग्राहकों द्वारा किए गए क्लोजर रिक्वेस्ट पर कार्रवाई करना अनिवार्य है। लेकिन होता यह है कि कस्टमर काउंट के नुकसान से बचने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनियों के प्रतिनिधि कार्ड उपयोगकर्ता को मनाने की जी-तोड़ कोशिश करते हैं कि वह कार्ड को बंद न करे।
जैसे ही आप बैंक के पास कार्ड बंद करने का अनुरोध करते हैं, उनके प्रतिनिधि या कस्टमर केयर अधिकारी आपके पास लगातार फोन करना शुरू कर देते हैं। वे आपको लिमिट अपग्रेड और कार्ड के वार्षिक शुल्क में छूट का ऑफर देंगे। ज्यादातर ग्राहक उसी समय टूट जाते हैं। वे कार्ड को बंद कराने का इरादा बदल देते हैं। जब ग्राहक कार्ड को बंद करने पर अड़ा रहता है तो उसके बाद भी कंपनी से कम से कम दो-तीन वेरिफिकेशन कॉल जरूर आते हैं।
क्या कहते हैं आरबीआइ के नियम
आरबीआइ के नियमों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए क्रेडिट कार्ड बंद करने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार करना होगा। यह सात दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए, बशर्ते ग्राहक ने सभी बकाया का भुगतान किया हो।
क्या है बैंकों और क्रेडिट कंपनियों की जिम्मेदारी
क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए क्लोजर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए कार्डधारकों को कई विकल्प प्रदान करना भी अनिवार्य है। एक डेडिकेटेड ईमेल-आईडी, हेल्पलाइन नंबर, आईवीआर, आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप आदि बैंकों को देना जरूरी है। आरबीआइ के निर्देश कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड बंद होने के बाद, कार्डधारक को ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से बंद होने के बारे में तुरंत सूचित किया जाएगा।
डाक के माध्यम से कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट
क्रेडिट कार्ड कंपनियां ग्राहकों को पोस्ट के जरिए क्लोजर रिक्वेस्ट भेजने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं।
क्या होगा अगर सात दिन में कार्ड बंद नहीं हुआ
एक क्रेडिट कार्ड कंपनी को ग्राहक द्वारा किए गए अनुरोध के सात दिनों के भीतर कार्ड बंद करना अनिवार्य है। अगर बैंक ऐसा नहीं करते तो उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। कार्ड बंद करने की शर्त ये है कि खाते में कोई बकाया नहीं है।
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