Credit Card New Rule: विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर लगेगा 20 प्रतिशत TCS, आप पर क्या होगा इसका असर
एक जुलाई से क्रेडिट कार्ड से विदेश में किए जाने वाले खर्च पर 20 प्रतिशत टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्रालय ने क्रेडिट कार्ड से विदेश में भुगतान पर एक एफएक्यू भी प्रकाशित किया है। आइए समझते हैं नियमों में क्या बदलाव हुए हैं।
By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiUpdated: Fri, 19 May 2023 03:38 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Credit Card New Rules: विदेश यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर आगामी एक जुलाई से 20 प्रतिशत टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) का भुगतान करना होगा। वहीं,16 मई से क्रेडिट कार्ड से विदेश में होने वाले भुगतान को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) में शामिल कर दिया गया है, जिसके चलते अब विदेश में क्रेडिट कार्ड से एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख डालर से अधिक खर्च नहीं किया जा सकेगा।
इस सीमा से अधिक खर्च करने के लिए आरबीआई से इजाजत लेनी होगी। अभी क्रेडिट कार्ड से विदेश में किए जाने वाले खर्च एलआरएस में शामिल नहीं थे। इस बदलाव के बाद क्रेडिट कार्ड से विदेश में होने वाले लेनदेन पर आपको टैक्स देना होगा। क्या आप जानते हैं कि मामूली लगने वाले इस बदलाव का आप पर कितना गहरा असर होगा?
सरकार ने दिया ये अपडेट
सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत नियमों में संशोधन किया है, जिसमें एलआरएस के तहत भारत के बाहर क्रेडिट कार्ड पर किए जाने वाले खर्च को शामिल किया गया है। इस बारे में और स्पष्टीकरण के लिए वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एलआरएस के माध्यम से स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक सेट जारी किया।
Liberalized Remittance Scheme के तहत नाबालिगों सहित कोई नागरिक किसी भी चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के लिए संयुक्त रूप से एक वित्तीय वर्ष में ढाई लाख डॉलर तक भेज सकता है।
क्या है Liberalized Remittance Scheme
वित्त मंत्रालय ने 16 मई को इस बारे में अधिसूचना जारी की थी। वर्तमान में विदेश में एलआरएस के तहत सात लाख रुपये से अधिक खर्च करने पर पांच प्रतिशत का टीसीएस लगता है। हालांकि, एक जुलाई से मेडिकल और शिक्षा मद को छोड़ विदेश में भेजे जाने वाली या खर्च की जाने वाली सभी राशि पर 20 प्रतिशत टीसीएस लगेगा।
टीसीएस के तहत वस्तु या सेवा विक्रेता उपभोक्ता से टैक्स वसूलता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान उपभोक्ता टीसीएस रिफंड का दावा कर सकता है, लेकिन उसका भुगतान इनकम स्लैब पर निर्भर करेगा।