Credit Card से विदेश में खर्च पर नहीं लगेगा टीसीएस, अब एक अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
Credit Card News Rules क्रेडिट कार्ड पर टीसीएस को लेकर एक जुलाई से लागू होने वाला नया नियम अब एक अक्टूबर से लागू होगा। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो कि विदेशी में जाकर क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च करते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सुझाव को लागू करने के लिए ये फैसला लिया गया है। (जागरण फाइल फोटो)
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक अब क्रेडिट कार्ड से विदेश में जाकर किए जाने वाले किसी भी खर्च पर कोई टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) नहीं लगेगा। हालांकि देश में रहकर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से विदेश में भुगतान करते हैं और यह भुगतान एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपये से अधिक है तो उस पर 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा। बुधवार को मंत्रालय की ओर से टीसीएस से जुड़े नए नियम जारी किए गए।
बैंक व क्रेडिट कार्ड के बीच आइटी नेटवर्क का उचित समाधान निकाले जाने तक फिलहाल क्रेडिट कार्ड को टीसीएस के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड के अलावा अन्य माध्यम से अगर विदेश में जाकर सात लाख रुपये से अधिक किसी एक वित्त वर्ष में खर्च करते हैं तो उस पर 0.5 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक का टैक्स लगेगा।
टीसीएस से जुड़े नए नियम पहले एक जुलाई से लागू होने वाले थे। अब यह तारीख एक अक्टूबर कर दी गई है। पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश में एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपये तक खर्च करने पर कोई टीसीएस नहीं देना होगा। लोन के माध्यम से पढ़ाई पर सात लाख रुपये से अधिक के खर्च पर 0.5 प्रतिशत तो इलाज पर सात लाख रुपये से अधिक खर्च करने पर पांच प्रतिशत टीसीएस देना होगा।
फाइनेंशिल बिल 2023 में हुआ था बदलाव
केंद्र सरकार की ओर से फाइनेंशिल बिल 2023 (Financial Bill 2023) में एलआरएस के तहत रेमीटेंस के साथ विदेशी टूर की पैकेजों की खरीद पर टीसीएस की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था। साथ ही इसमें मिलने वाली 7 लाख रुपये की सीमा को भी हटा दिया गया था।
वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सुझावों के कारण हमने इसमें कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। फिलहाल एलआरएस के तहत विदेशी टूर पैकेजों और अन्य सभी की खरीद के लिए टीसीएस की दरों में कोई बदलाव नहीं है। चाहें भुगतान का तरीका का कोई भी हो। यह 7 साथ रुपये तक की सीमा तक पर है।