Credit Card के बिल की पेमेंट में हो रही है देरी, फिर भी नहीं भरनी होगी लेट फीस, जानिए क्या हैं RBI का नियम
Credit Card Bill Payment Rule आज के टाइम में हम बड़े आसानी से कहीं भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। हर महीना एक जैसा नहीं होता है कई बार पैसों की कमी या फिर कोई पर्सनल प्रॉबलम की वजह से हम क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दे पाते हैं। ऐसे में आपको लेट फीस भी देनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में आरबीआई के नियम क्या है?
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Sat, 22 Jul 2023 05:00 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Penalty On Credit Card: आज के समय में हर कोई डिजिटल पेमेंट के साथ क्रेडिट कार्ड के जरिये पेमेंट करना आसान समझता है। लोग क्रेडिट कार्ड के जरिये पेमेंट करना काफी पसंद करते हैं। वैसे तो क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करने के लिए हमारे पास कई विकल्प मौजूद हैं, पर कई बार हम व्यक्तिगत परेशानी या कोई और वजह से बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें पेनेल्टी भी देनी पड़ती है। अगर आप बिल का भुगतान समय से पहले कर देते हैं तो आपको कोई जुर्माना नहीं भरना होता है।
आपको बता दें कि जब भी हम देर से क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे सिबिल स्कोर पर पड़ता है। अगर हमारा सिबिल स्कोर सही नहीं होता है तो हमें लोन लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इसके अलावा इस बात से परेशान हो रहे होते हैं कि आपको लेट फीस देनी होगी तो इसको लेकर आरबीआई के नियम भी है। आइए, आरबीआई के नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं।
इतने दिन तक नहीं लगती कोई पेनेल्टी
देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम के अनुसार क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान बिना कोई लेट फीस के भी दे सकते हैं। इसमें कार्डधारक अगर बिल का भुगतान ड्यू डेट के तीन दिन के बाद करता है तो उसे कोई लोट फीस नहीं देनी होगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप के क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान की आखिरी डेट 31 जुलाई है और आप इस समय तक बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो आप 3 अगस्त तक बिना कोई लेट फीस दिये बिल का भुगतान कर सकते हैं।