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Credit Card Portability: फोन नंबर की तरह बदल पाएंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड नेटवर्क, 1 अक्टूबर से मिलेगी सुविधा

Credit Card Portability भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के नेटवर्क को पोर्ट करने की सुविधा दी है। यह सुविधा 1 अक्टूबर 2023 से ग्राहकों को मिलेगी। इस सर्विस में कार्ड के नेटवर्क को भी मोबाइल सिम के नेटवर्क की तरह पोर्ट किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि Credit Card Portability का लाभ कब मिलेगा।

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Thu, 28 Sep 2023 05:30 PM (IST)
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फोन नंबर की तरह बदल पाएंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड नेटवर्क

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारत में क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आसानी से कहीं भी पेमेंट किया जा सकता है। मोबाइल की सिम की तरह क्रेडिट कार्ड का भी नेटवर्क होता है।

अब आसानी से क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क को भी पोर्ट किया जा सकता है। नेटवर्क को पोर्ट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नया बदलाव किया है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2023 से देशभर में लागू हो जाएगा। इस सुविधा को क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी (Credit Card Portability) कहा जाता है।

क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी क्या है

यह सुविधा मोबाइल सिम की तरह ही ग्राहक को मिलेगी। दरअसल यह सुविधा ग्राहक को बेहतर सर्विस देने के लिए दिया गया है। अगर कोई ग्राहक अपने मौजूदा सर्विस प्रोवाइडर से खुश नहीं होता है तो वह कार्ड के नेटवर्क को पोर्ट कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाकर ग्राहक अच्छी सर्विस का आनंद ले सकते हैं। आइए, जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड नेटवर्क क्या होता है?

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क्रेडिट कार्ड नेटवर्क क्या है

आप जो भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड (Debit Card) का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर कार्ड के प्रोवाइडर का नाम शामिल होता है। इसे आप इस तरह समझिए कि मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे, डाइनर्स क्लब आदि सब कार्ड प्रोवाइडर होता है। इसे ही कार्ड नेटवर्क कहा जाता है। कोई भी बैंक अपने कार्ड को जारी करते समय इन नेटवर्क के साथ टाई-अप करते हैं। इस नेटवर्क के जरिये ही कोई भी लेनदेन हो पाता है। हम इसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि यह बैंक और ग्राहक के बीच एक पुल की तरह काम करता है।

आरबीआई ने क्यों शुरू की सुविधा

देश के केंद्रीय बैंक ने कहा कि हर ग्राहक को अपनी पसंद के कार्ड का नेटवर्क चुनने की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू की गई। आरबीआई ने इसको लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक ग्राहक को उनकी मर्जी का कार्ड नेटवर्क की सुविधा दें। बैंक को ग्राहक से पूछना होगा कि वह कौन-सा नेटवर्क सेलेक्ट करना चाहते हैं।

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कब कर सकते हैं कार्ड को पोर्ट

हर क्रेडिट और डेबिट कार्ड की एक वैलिडिटी होती है। एक समय के बाद कार्ड को रिन्यू कराना होता है। कार्ड को रिन्यू करवाते समय ग्राहक कार्ड नेटवर्क को पोर्ट करवा सकते हैं। ग्राहक अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट से जान सकते हैं कि वह अपने कार्ड के नेटवर्क को कब पोर्ट कर सकते हैं।