Cryptocurrency Rule: क्रिप्टो में लगाने जा रहे हैं पैसा तो जान लें नियम, क्या भारत में बैन हो जाएगी ये करेंसी
देश और दुनिया में तेजी से बढ़ते क्रिप्टोकरेंसी के ट्रेडिंग को लेकर अब धीरे-धीरे नियम सख्त हो रहे हैं। अगर आप भी क्रिप्टो में निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले जान लें कि भारत में क्रिप्टो से जुड़े नियम क्या हैं।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Fri, 12 May 2023 07:20 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्रिप्टो भी कहा जाता है, का चलन तेजी से बढ़ रहा है। खासकर युवाओं में इसे लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। युवा तेजी के साथ क्रिप्टो की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं।
दुनिया भर में लोग अलग-अलग क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, डोजीकॉइन इत्यादि जैसे तमाम तरह की क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सुना होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को क्रिप्टो के बारे में कम ज्ञान है। अलग-अलग देशों में इस क्रिप्टो को लेकर अलग-अलग तरह के नियम और कानून बनाए गए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में क्रिप्टो को लेकर क्या नियम और कानून है।
भारत में क्रिप्टो वैध या अवैध?
भारत में भुगतान माध्यम के रूप में क्रिप्टोकरेंसी को किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी से निपटने के दौरान विवादों को निपटाने के लिए कोई नियम और कानून या कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं हैं। इसलिए, क्रिप्टोकरंसी में ट्रेडिंग निवेशकों के जोखिम पर की जाती है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ-साथ देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित विभिन्न सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा दिए गए विभिन्न प्रमुख बयानों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्रिप्टोकरेंसी अवैध है, लेकिन भारत में इस पर कोई निश्चित प्रतिबंध नहीं है।
क्रिप्टो भारत में अनियमित हैं, लेकिन केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार, भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी से लाभ पर 30 प्रतिशत टैक्स और स्रोत पर 1 प्रतिशत टैक्स कटौती की घोषणा की थी।
नियम और कानून
देश में क्रिप्टो को लेकर कोई भी आधिकारीक तौर पर नियम और कानून नहीं है। वित्त मंत्री ने अपने पिछले बजट में सिर्फ क्रिप्टो पर लगने वाली टैक्स की बात की थी, इसलिए भारत में क्रिप्टो को लेकर और ज्यादा उलझन है। वित्त मंत्री ने जो अपने बजट भाषण में क्रिप्टो को लेकर जो बाते कही थी उनमें:- क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को अपनी आय के हिस्से के रूप में कैलकुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।
- डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी, NFTs आदि शामिल हैं।
- आभासी संपत्तियों के हस्तांतरण से कमाई की रिपोर्ट करते समय केवल अधिग्रहण की लागत और कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- खरीदार के भुगतान पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) की 1 प्रतिशत कटौती है अगर यह सीमा पार कर जाती है।
- यदि क्रिप्टोकरेंसी को उपहार के रूप में प्राप्त किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है तो यह गिफ्ट के अंत में टैक्स के अधीन होगा।
- यदि आपको वर्चुअल एसेट इन्वेस्टमेंट से कोई नुकसान होता है, तो इसे अन्य आय के साथ संतुलित नहीं किया जा सकता है।