अदाणी- हिंडनबर्ग विवाद में सेबी के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
Adani Hindenburg Dispute याचिका में उनका कहना है कि सेबी को दी गई समय सीमा के बावजूद वह अदालत के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है और अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। 17 मई 2023 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 14 अगस्त 2023 तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
By AgencyEdited By: Babli KumariUpdated: Sun, 19 Nov 2023 09:31 PM (IST)
पीटीआई, नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप द्वारा शेयरों की कीमतों में हेराफेरी के आरोपों पर अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने में कथित रूप से समयसीमा का उल्लंघन करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका विशाल तिवारी ने दाखिल की है।
याचिका में उनका कहना है कि सेबी को दी गई समय सीमा के बावजूद वह अदालत के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है और अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। 17 मई, 2023 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 14 अगस्त, 2023 तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
25 अगस्त, 2023 को सेबी ने अपनी जांच के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की थी जिसमें उसने कहा था कि उसने कुल 24 जांचें की हैं और इनमें से 22 जांचें पूरी हो गई है एवं दो अंतरिम प्रकृति की हैं।
याचिका में अदाणी ग्रुप के विरुद्ध ओसीसीआरपी की ताजा रिपोर्ट
याचिका में अदाणी ग्रुप के विरुद्ध आर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) की ताजा रिपोर्ट और अपारदर्शी मारीशस फंड के जरिये उसके कथित निवेशों का भी हवाला दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि उसका प्राथमिक फोकस इस बात पर है कि नियामक तंत्र मजबूत करने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाए जाएं जिससे निवेशकों की सुरक्षा की जा सके और शेयर बाजार में उनका निवेश सुरक्षित रहे।
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