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संकट में फंसे बैंकों के जमाकर्ता 30 नवंबर से प्राप्त कर सकेंगे 5 लाख रुपये तक की जमा

गौरतलब है कि संसद ने जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक 2021 इस महीने की शुरूआत में पारित कर दिया था। इसके जरिये यह सुनिश्चित किया गया है कि आरबीआई की ओर से किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाये जाने के 90 दिन

By NiteshEdited By: Updated: Tue, 31 Aug 2021 08:52 AM (IST)
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Depositors of stressed banks to get up to Rs 5 lakh back from November 30
नई दिल्ली, पीटीआइ। अब पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक जैसे दबाव वाले बैंकों के ग्राहकों को 30 नवंबर से 5 लाख रुपये तक की जमा मिलने की गारंटी मिल जायेगी। दरअसल, सरकार ने जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (DICGC) कानून को अधिसूचित कर दिया है। बता दें कि इस महीने 27 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक, सरकार ने कानून के प्रावधान अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 अधिसूचित की है।

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इसके मुताबिक, 'जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (संशोधन) कानून, 2021 की धारा 1 की उपधारा (दो) के तहत मिले शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार कानून के सभी प्रावधानों के अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 तय करती है।' इसके हिसाब से जमाकर्ताओं के लिये कोष प्राप्त करने की 90 दिन की अवधि 30 नवंबर, 2021 है।

इस कानून के तहत उन 23 सहकारी बैंक के जमाकर्ता भी आएंगे, जो वित्तीय दबाव में हैं और जिन पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां लगायी हुई है। DICGC RBI की पूर्ण अनुषंगी है। यह बैंक जमा के लिये बीमा उपलब्ध कराता है।

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मौजूदा समय में जमाकर्ताओं को वित्तीय रूप से दबाव वाले बैंकों से अपनी बीमा राशि और अन्य दावा प्राप्त करने में 8 से 10 साल लग जाते हैं।

गौरतलब है कि संसद ने जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 इस महीने की शुरूआत में पारित कर दिया था। इसके जरिये यह सुनिश्चित किया गया है कि आरबीआई की ओर से किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाये जाने के 90 दिन के भीतर बैंक के जमाधारकों को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जाए। यह राशि जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम उपलब्ध कराएगा।