DGCA ने Air India पर लगाया 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिये क्या है वजह
देश की घरेलू एयरलाइन एयरलाइन एयर इंडिया (Air India) पर डीजीसीए (DGCA) द्वारा सख्त कदम उठाया गया। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन पर लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर फ्लाइट पर सुरक्षा उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद डीजीसीए ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Wed, 24 Jan 2024 01:12 PM (IST)
बिजनेस डेस्क,नई दिल्ली। डीजीसीए (DGCA) ने एयर इंडिय (Air India) एयरलाइन पर सख्त कदम उठाया है। सिविल एविएशन मंत्रालय ने एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, एयरलाइन पर संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन के आरोप के बाद यह जुर्माना लगाया गया। इसका मतलब है कि सुरक्षा संबंधी उल्लंघनों की वजह से यह जुर्माना लगाया गया।
DGCA has initiated enforcement action and imposed a penalty of Rs 1.10 crore on Air India over allegations of safety violations of flights operated by Air India on certain long-range terrain critical routes: DGCA pic.twitter.com/f9oOQfx8Fo
— ANI (@ANI) January 24, 2024
डीजीसीए द्वारा जारी बयान के अनुसार कुछ दिन पहले नियामक ने एयरलाइन कर्मचारी से स्वैच्छिक रिपोर्ट लेने के बाद जांच की। इस जांच के बाद एयरलाइन पर संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन के आरोप के बाद यह जुर्माना लगाया गया था। अह डीजीसीए इसको लेकर कार्रवाई कर रहा है।
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एयर इंडिया को मिला कारण बताओ नोटिस
डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइन द्वारा गैर-अनुपालन का पता चलता है। इस अनुपालन के बाद एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस मिला है। सिक्योरिटी रिपोर्ट एयर इंडिया के संचालित विमान से संबंधित है।डीजीसीए ने अपने बयान में कहा कि दरअसल, विमानों का परिचालन नियामक/ओईएम प्रदर्शन सीमाओं के अनुरूप नहीं था। इस वजह से एयरलाइन पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।यह भी पढ़ें- IPO Allotment: हर किसी को क्यों नहीं मिलता है आईपीओ के स्टॉक, जानिए किन नियमों को फॉलो करके होता है शेयर अलॉटमेंट