Diwali 2024: दीवाली पर मिलने वाले गिफ्ट पर भी देना होगा Tax, यहां जानिए किन चीजों पड़ता है टैक्स
Diwali के मौके पर हम दोस्तों या फिर कर्मचारी को गिफ्ट देते हैं। कई बार हम महंगे गिफ्ट या कैश भी देते हैं। इस तरह के गिफ्ट हमें भी मिलते हैं। इन गिफ्ट को लेकर कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहीं इस पर टैक्स का भुगतान तो नहीं करना पड़ेगा। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि दीवाली पर मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स लगता है या नहीं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज दीवाली (Diwali 2024) का त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर मा लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके अलावा अपने दोस्तों और करीबी को स्पेशल फील करवाने के लिए एक दूसरे को गिफ्ट (Diwali Gift) दिया जाता है। कई कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को दीवाली बोनस या गिफ्ट देते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि क्या दीवाली गिफ्ट पर भी टैक्स (Tax On Diwali Gift) देना पड़ता है।
क्या गिफ्ट पर लगता है टैक्स
भारत में गिफ्ट पर टैक्स की परंपरा वर्ष 1958 के आस-पास शुरू हुई थी। हालांकि, इसे साल 1998 में खत्म कर दिया गया। 20 साल पहले यानी साल 2004 में इसे दोबारा शुरू किया गया। टैक्स नियमों के अनुसार अगर किसी एक व्यक्ति या फिर हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को एक लिमिट से ज्यादा कीमत वाला गिफ्ट मिलता है तो टैक्स पे की लिमिट में आता है।
इन गिफ्टों पर लगता है टैक्स
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 56(2)(x) के तहत 50,000 रुपये तक के गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं, 50000 रुपये से ज्यादा राशि वाले गिफ्ट पर टैक्स देना होता है। इसमें कैश, क, बैंक ट्रांसफर, ज्वैलरी, शेयर, जमीन, घर आदि शामिल होते हैं।यह भी पढ़ें: बिजनेस और पर्सनल लाइफ बैलेंस करने में हो रही दिक्कत! काम आएंगे ये टिप्स
इन गिफ्ट पर नहीं लगता टैक्स
कई गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगतै है। यह टैक्स छूट के दायरे में आते हैं। इनमें ये गिफ्ट शामिल हैं-- रिश्तेदारों से किसी भी कीमत पर जो गिफ्ट मिलते हैं वह सभी टैक्स-फ्री होते हैं।
- दीवाली के मौके पर माता-पिता से 1 लाख रुपये तक की ज्वैलरी भी टैक्स फ्री में शामिल होती है।
- शादी में दुल्हे-दुल्हन को मिलने वाले सभी गिफ्ट टैक्स-फ्री होता है।
- अगर दोस्त या फिर गैर-रिश्तेदार 50,000 रुपये तक की कीमत वाला गिफ्ट देते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- हमें जो भी संपत्ति या फिर ज्वैलरी विरासत में मिलती है वह सभी टैक्स फ्री होता है।
- अगर आपको चैरिटी के तहत गिफ्ट मिलता है तो इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस गिफ्ट पर सेक्शन 80G के तहत टैक्स छूट मिलता है।
- दीवाली के मौके पर कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को दीवाली गिफ्ट देती है। यह गिफ्ट भी टैक्स फ्री में शामिल होता है।
बता दें कि अगर कंपनी अपने कर्मचारी को बोनस के तौर पर कैश या बैंक ट्रांसफर करती है तो वह टैक्स-फ्री नहीं होगा। इस पर टैक्स का भुगतान करना होगा।
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