AIS में बदलाव के कारण आपको मिला है Income Tax नोटिस, तुरंत करें ये काम
वित्त वर्ष 23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी और उस तारीख तक लगभग 6.77 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार आयकर विभाग आपको एक नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने के लिए कह सकता है कि वार्षिक सूचना प्रणाली (एआईएस) फॉर्म आपके दाखिल कर रिटर्न से मेल नहीं खाता है। पढ़िए क्या है पूरी खबर।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Tue, 08 Aug 2023 06:30 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: वित्त वर्ष 23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी और इस तारीख तक लगभग 6.77 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे।
हालांकि अगर विशेषज्ञों की मानें तो एनुअल इनफॉर्मेशन सिस्टम (AIS) फॉर्म का मिलान अगर आपके फाइल किए हुए रिटर्न से नहीं मिलता तो आपको आयकर विभाग स्पष्टीकरण मांगने वाले नोटिस जारी कर सकता है।
क्या है AIS?
एनुअल इनफॉर्मेशन सिस्टम (AIS) फॉर्म 26S में प्रदर्शित होता है और इसमें किसी व्यक्ति के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर जमा (टीसीएस) से संबंधित सभी जानकारी शामिल होती है।आयकर विभाग के पहले के बयानों के मुताबिक एआईएस एक "उपयोगी" दस्तावेज है जो टैक्सपेयर की मदद कर सकता है लेकिन रिटर्न दाखिल करने के लिए इसका उपयोग जरूरी नहीं है।
क्या है परेशानी?
समझने वाली बात यह है कि एआईएस में कभी-कभी टीडीएस प्रविष्टियों में देरी हो सकती है। इस कमी के कई कारण हो सकते हैं जैसे व्यवसायों/बैंकों के द्वारा टीडीएस काट लेने के बाद देरी से भुगतान करना इत्यादि, जिसकी वजह से एआईएस में देरी हो सकती है जिसके कारण आपके द्वारा फाइल किया हुआ आईटीआर का मिलान नहीं हो पाएगा।