Pension Rules: पति की मृत्यु के बाद पत्नी को कब मिलती है पेंशन? जानिए कब से मिलेंगे ईपीएफ के पैसे
Pension प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपनी सैलरी का 12 फीसद हिस्सा पीएफ फंड में जमा करते हैं। ये राशि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद की जाती है। ये राशि कर्मचारी को पेंशन के तौर पर दिया जाता है। अगर रिटायरमेंट के बाद पति की मृत्यु हो जाती है तो क्या पत्नी को पीएफ का पैसा मिलता है? आइए इस आर्टिकल में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Sat, 15 Jul 2023 03:39 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है। अगर आपने 10 साल तक भी किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी की है तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। ये पेंशन कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि अगर कभी किसी कर्मचारी की मृत्यु 58 साल के उम्र के बाद होती है तो क्या उसकी पत्नी को पेंशन का लाभ मिलता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
कई बार शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाने पर व्यक्ति की अचानक से मौत हो जाती है। ऐसे में ईपीएफ की तहत मिलने वाली राशि से मृतक के परिवार को काफी मदद मिलती है।
ईपीएफओ के तहत मिलता है पेंशन
प्राइवेट कर्मचारी को पेंशन देने की जिम्मेदारी ईपीएफओ की होती है। ईपीएफ एक तरह का प्रोविडेंट फंड होता है, जो कर्मचारी को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए दिया जाता है। कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी का एक निश्चित राशि ईपीएफ फंड में डालता है। ये राशि कर्मचारी के बेसिक सैलरी का 12 फीसदी होता है। कर्मचारी के साथ कंपनी के द्वारा भी योगदान दिया जाता है।
कंपनी भी हर महीने कर्मचारी जितना योगदान पीएफ अकाउंट में देती है। इस फंड का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए किया जाता है।