EPFO: किन परिस्थितियों में ईपीएफ खाते से निकाले जा सकते हैं पैसे? जानें क्या है इसकी शर्तें
EPF Withdrawal Rules 2024 अगर आप भी ईपीएफओ में निवेश करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैच्योरिटी के बाद ही फंड से पैसे निकाल सकते हैं तो ऐसा नहीं है। कई परिस्थिति में हम पीएफ फंड से पैसे निकाल सकते हैं। चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि आप ईपीएफ से कब-कब आंशिक निकासी कर सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर..
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। EPF Partial Amount Withdrawal: लाइफ में कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं जब हमें पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार लोग लोन लेते हैं। अगर आप ईपीएफओ (EPFO) में निवेश करते हैं तो आपको बता दें कि आप नौकरी के दौरान भी फंड से पैसे निकाल सकते हैं।
ईपीएफ कर्मचारियों को आंशिक निकासी का अवसर देता है। चलिए, जानते हैं कि आप किन स्थितियों में ईपीएफ से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं।
मकान या जमीन बनवाने के लिए
अगर आप पांच साल से ज्यादा ईपीएफ में निवेश करते हैं तो आप कुछ स्थिति में आंशिक निकासी का लाभ उठा सकते हैं। प्लॉट खरीदने या फिर मकान खरीदने और बनाने के लिए ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। आप इसके लिए एक महीने का 36 गुना तक की राशि निकाल सकते हैं।
यह राशि हाउसिंग स्कीम के तहत मिलेगी। इस स्कीम के तहत आप 90 फीसदी तक का हिस्सा निकाल सकते हैं। इस निकासी के लिए आपको लगातार 3 साल तक ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन देना होगा। अगर पीएफ अकाउंट में 20,000 रुपये से कम राशि है तो आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं।
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होम लोन चुकाने के लिए
अगर आपने घर बनाने के लिए कोई होम लोन लिया है तो आप उसे चुकाने के लिए भी ईपीएफ से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इस स्थिति में वह पीएफ बैलेंस से 90 फीसदी तक की राशि निकाल सकते हैं।
मेडिकल एक्सपेंस
वर्तमान में इलाज के खर्चों में काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। ऐसे में गंभीर बीमारी के इलाज करने, विकलांग होने पर या फिर कंपनी बंद हो जाने जैसे कआ आपात स्थिति में भी आप ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं।
बता दें कि अगर आप मेडिकल के लिए पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए एक महीना या फिर उससे ज्यादा भर्ती होने का सबूत देना होगा।
शादी या पढ़ा के लिए निकाल सकते हैं राशि
आप अपनी या फिर बहन, बेटी की शादी या पढ़ाई के लिए भी ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। इन दोनों स्थितियों में आप केवल आंशिक निकासी कर सकते हैं।
इसके अलावा इस निकासी के लिए आपको कम से कम 7 वर्ष तक ईपीएफ में योगदान करना चाहिए। शिक्षा या शादी की स्थिति में आप अंशदान में से 50 फीसदी तक की राशि निकाल सकते हैं।
बेरोजगार होने जाने पर
अगर कंपनी बंद या फिर आपकी नौकरी चली जाती है तब भी आप ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। इस स्थिति में आप 1 महीने के बाद फंड से पैसे निकाल सकते हैं। पहले निकासी में आप 75 फीसदी तक की राशि विड्रॉ कर सकते हैं।
वहीं बाकी राशि रोजगार मिल जाने पर आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर दो महीने से ज्यादा समय तक आपके पस रोजगार नहीं होता है तो आप बाकी राशि भी निकाल सकते हैं।
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