आपका EPF क्लेम हो गया है रिजेक्ट, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह
EPF Claim हम कई स्थिति में ईपीएफ से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। कई बार यह क्लेम खारिज हो जाता है। इन क्लेम के रिजेक्ट के पीछे कई वजह होती है। ऐसें में आपको क्लेम करने से पहले यह जरूर चेक करना चाहिए कि किन स्थिति में क्लेम रिजेक्ट होता है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि किन वजह से ईपीएफ क्लेम रेजेक्ट होते हैं।
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Fri, 22 Dec 2023 09:30 AM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Epf Claim Rejection Reason: भारत सरकार की ओर से पेंशन स्कीम कर्मचारी पेंशन निधि (EPF) चलाई जा रही है। इस स्कीम में कर्मचारी अपनी सैलरी का एक फिक्स्ड अमाउंट पीएफ फंड में जमा करता है। इस फंड से भी जरूरत के समय निकासी की जा सकती है।
फंड से पैसे निकासी करने के लिए कर्मचारी क्लेम करते हैं। कई बार यह क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। आपको बता दें कि ईपीएफ में क्लेम खारिज होने की की वजह होती है। ऐसे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि किन वजह से क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं ताकि आप कभी भी भूलकर वह गलतियां ना करें।
केवाईसी
अगर आप ईपीएफ में क्लेम करने वाले हैं तो आपको हमेशा केवाईसी के लिए सही डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए। अगर आपकी केवाईसी की जानकारी आधी या गलत होती है तो आपका क्लेम खारिज हो सकता है। इस वजह से आपको केवाईसी के समय हमेशा सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए।आधार लिंक
यूएएन नंबर (UAN Number) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपका यूएएन नंबर आधार से लिंक नहीं होता है तब भी ईपीएफ क्लेम खारिज हो सकता है। अगर आपने अभी तक यूएएन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहिए।यह भी पढ़ें- Financial Planning for 2024: नए साल पर इस तरह करें खुद को वित्तीय मजबूत, ये टिप्स आएंगे आपके काम