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EPFO E- nomination: ईपीएफ अकाउंट है तो आज ही करें ये जरूरी काम, होगा यह फायदा, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

ईपीएफओ समय-समय पर अपने सदस्यों को याद दिलाता है और उनसे ई-नॉमिनेशन जोड़ने का अनुरोध करता है। ई-नॉमिनेशन कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाताधारकों को अचानक मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को लाभ हस्तांतरित करने में मदद करता है। चलिए जानते हैं कि ई-नॉमिनेशन का क्या फायदा होता है। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानिए की आप कैसे ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन जोड़ सकते हैं।

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Tue, 19 Sep 2023 08:30 AM (IST)
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हर ईपीएफ खाताधारक को ई-नामांकन जोड़ना चाहिए, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: अगर आपके पास भी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाता है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों को निरंतर अंतराल पर इसकी याद दिलाता है और ई-नामांकन (e-nomination) जोड़ने को अनुरोध करता है।

क्या होगा ई-नामांकन का फायदा?

ई-नामांकन, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाताधारकों के आकस्मिक निधन की स्थिति में उनके आश्रितों को बेनिफिट ट्रांसफर करने में मदद करता है।

यह नामांकित व्यक्तियों को खाताधारक के ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) से अर्जित राशि ऑनलाइन प्राप्त करने की अनुमति देता है। चलिए जानते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन इसे कैसे कर सकते हैं।

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ऑनलाइन कैसे जोड़े ई-नामांकन?

  • सबसे पहले आप ईपीएफओ मेंमबर ई-सेवा पोर्टल खोलें और अपने यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा के साथ अपने खाते में लॉग इन करें।
  • इसके बाद आप मेनू से, 'मैनेज' और 'ई-नामांकन' वाला विकल्प चुने।
  • फिर अगले पेज पर 'नया नामांकन दर्ज करें' विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको 'प्रोफाइल' विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा। 'आगे बढ़ें' बटन पर क्लिक करें।
  • नए नामांकित व्यक्ति को जोड़ने या पहले से मौजूद नामांकित व्यक्ति के विवरण को अपडेट करने के लिए 'पारिवारिक घोषणा' अनुभाग के अंतर्गत 'हां' चुनें।
  • इसके बाद नामांकित व्यक्ति का विवरण जैसे आधार संख्या, नाम, लिंग, जन्म तिथि, संबंध, बैंक खाता विवरण और अभिभावक (यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है), और नामांकित व्यक्ति की फोटो अपलोड करें।

  • फिर 'परिवार विवरण सहेजें' विकल्प पर क्लिक करें। जब एक से अधिक नामांकित व्यक्तियों को जोड़ना हो तो 'अभी जोड़ें' पर क्लिक करें और उनका विवरण दर्ज करें।
  • जोड़े गए नामांकित व्यक्तियों के लिए शेयरों की कुल राशि दर्ज करें और 'ईपीएफ नामांकन सहेजें' बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद 'लंबित नामांकन' अनुभाग के अंतर्गत 'ई-साइन' विकल्प पर क्लिक करें।
  • ई-साइन पंजीकृत नहीं होने पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। 'आगे बढ़ें' बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। आधार वर्चुअल आईडी दर्ज करें और 'सत्यापित करें' बटन पर क्लिक करें।
  • आधार से ई-केवाईसी सेवाओं के डेटा के लिए अपनी सहमति प्रदान करने के लिए बॉक्स को टिक/चयन करें।
  • इसके बाद अपना आधार या वर्चुअल आईडी दर्ज करें और 'ओटीपी प्राप्त करें' बटन पर क्लिक करें।
  • ओटीपी के सत्यापन के बाद, नया नामांकित व्यक्ति ईपीएफओ के साथ पंजीकृत हो जाएगा।
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