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EPFO New Rules: ईपीएफओ खाता धारक की मौत के बाद क्‍लेम के लिए आधार है जरूरी? क्‍या कहते हैं नए नियम

EPFO Rule Change कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्लेम के नियमों में बदलाव किया है। ईपीएफओ ने डेथ क्लेम के नियमों में बदलाव किया है। अब डेथ क्लेम सेटल होने में समय नहीं लगेगा। नए नियम के अनुसार ईपीएफओ मेंबर के डेथ हो जाने के बाद पीएफ अकाउंट के पैसे की पेमेंट नॉमिनी को कर दी जाएगी। आइए इस आर्टिकल में ईपीएफओ के नए नियम के बारे में जानते हैं।

By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Updated: Wed, 22 May 2024 08:00 AM (IST)
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EPFO New Rules: ईपीएफओ खाता धारक की मौत के बाद क्‍लेम के लिए आधार है जरूरी?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में डेथ क्लेम के नियमों को बदल दिया है। इसको लेकर ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया था। ई

ईपीएफओ के नए नियमों (EPFO New Rule) के अनुसार अगर ईपीएफओ के मेंबर की मृत्यु हो जाती है और उसका पीएफ अकाउंट (PF Account) आधार से लिंक नहीं होता है तो पीएफ अकाउंट की राशि नॉमिनी को मिल जाएगी।

ईपीएफओ के नए नियम के बाद डेथ क्लेम सेटलमेंट में कम समय लगेगा।

ईपीएफओ ने क्यों बदला नियम

ईपीएफओ ने बताया कि रीजनल अधिकारियों को आधार से लिंक करने और वेरीफाई करने में काफी समय लग रहा था और उन्हें परेशानी भी हो रही थी। इसके अलावा डेथ क्लेम सेटलमेंट (EPFO Death Claim Settlement) में भी समय लग रहा था।

ईपीएफओ के अनुसार जब किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके आधार में मौजूद जानकारी में सुधार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब फिजिकली वेरीफाई और रीजनल ऑफिसर की परमिशन लेने के बाद पीएफ अकाउंट का पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा।

कई लोग डेथ क्लेम के जरिए फर्जीवाड़ा भी कर रहे थे। इस फर्जीवाड़ा पर नकेल कसने के लिए भी ईपीएफओ ने यह कदम उठाया है।

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अब कैसे होगा क्लेम सेटलमेंट

नए नियम के अनुसार क्लेम सेटलमेंट से पहले नॉमिनी या फिर परिवार के सदस्य को वेरीफाई और उनकी जांच की जाएगी उसके बाद ही राशि दी जाएगी। इसके बाद ही क्लेम सेटल किया जाएगा।

यह उन स्थिति में लागू होगा जब पीएफ अकाउंट होल्डर की डिटेल्स बैंक अकाउंट से अलग होगी। अगर पीएफ मेंबर के पास गलत यूएएन होता है तब इसकी प्रक्रिया अलग होगी।

वहीं पीएफ अकाउंट में नॉमिनी का नाम एड नहीं होता है तो इस स्थिति में पीएफ का पैसा पीएफ मेंबर के उत्तराधिकारी को मिलेगा। इसके लिए उत्तराधिकारी को आधार कार्ड (Aadhaar Card) देना होगा।

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