Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

EPFO: ईपीएफओ ने बताया सदस्यों को कितनी तरह की मिलती है Pension,क्या है इसको लेकर नियम

EPFO भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ (PF) और पेंशन स्कीम चलाया जा रहा है। इस स्कीम की मदद से कर्मचारी आसानी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। ईपीएफओ ने बताया कि ईपीएफओ मेंबर के अलावा परिवार के मेंबर को भी पेंशन का लाभ मिलता है। हम आपको बताएंगे कि ईपीएफओ कितनी तरह के पेंशन लाभ देता है।

By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Updated: Thu, 25 Apr 2024 08:35 AM (IST)
Hero Image
ईपीएफओ ने बताया सदस्यों को कितनी तरह की मिलती है Pension

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद इनकम को लेकर कोई टेंशन ना हो इसके लिए भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ (PF) और पेंशन स्कीम चलाई जा रही है।

इस स्कीम में कर्मचारी अपनी सैलरी का एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने पीएफ अकाउंट नें डिपॉजिट करता है। कर्मचारी के साथ कंपनी द्वारा भी योगदान किया जाता है।

पीएफ फंड में जमा राशि का कुछ हिस्सा इम्‍प्‍लॉई पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है। वर्तमान में ईपीएफओ यूजर की संख्या काफी है पर कई यूजर यह नहीं जानते हैं कि ईपीएफओ का लाभ परिवार के सदस्यों को भी मिलता है। इसका मतलब है कि फैमिली मेंबर को भी पेंशन का लाभ मिलता है।

पेंशन को लेकर ईपीएफओ ने खुद बताया कि वह कितनी तरह के पेंशन देता है और यह पेंशन परिवार के किस मेंबर को मिलता है।

फैमिली मेंबर को भी होता है लाभ

इम्‍प्‍लॉई पेंशन स्कीम का लाभ कर्मचारी के साथ फैमिली मेंबर को भी मिलता है। अगर ईपीएस मेंबर यानी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती तब कर्मचारी की पत्नी या पति और बच्चों को पेंशन का लाभ मिलता है।

इस वजह से ईपीएस को फैमिली पेंशन (Family Pension) भी कहते हैं। अगर ईपीएफ मेंबर पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तब भी उसे पेंशन का लाभ मिलता है।

यह भी पढ़ें- Investment Option: शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में से कौन-सा है बेस्ट, किसमें मिलेगा ज्यादा रिटर्न

क्या है पेंशन को लेकर नियम

पेंशन का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को एक ही ऑफिस में 10 साल तक लगातार नौकरी करना जरूरी है। पेंशन स्कीम में केवल कंपनी का ही योगदान होना चाहिए। ईपीएस में फैमिली पेंशन का लाभ पाने के लिए 10 साल की सर्विस होना अनिवार्य है।

इसका मतलब है कि कर्मचारी और उसका परिवार तब ही पेंशन का हकदार है जब वह 10 साल तक किसी एक कंपनी में जॉब करता है।

फैमिली में किसे मिलती है पेंशन

ईपीएस स्कीम के तहत इसका लाभ तब मिलता है जब मेंबर की मृत्यु हो जाती है। इस स्कीम का लाभ कर्मचारी के पति या पत्नी को मिलता है। अगर कर्मचारी के दो बच्चे हैं जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है तब उनके बच्चे को भी पेंशन का लाभ मिलता है।

कर्मचारी शादीशुदा नहीं है तो ऐसे में ईपीएस में नॉमिनी को पेंशन का लाभ मिलता है। ईपीएस स्कीम में कोई नॉमिनी नहीं है तब कर्मचारी के माता-पिता पेंशन के हकदार होते हैं।

यह भी पढ़ें- Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana में सरकार देती है 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस, जानें कैसे करें आवेदन