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ESIC लाभार्थी करा सकेंगे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज, घर से दूरी हो तो नजदीक के अस्पतालों में होगा इलाज

श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि कई क्षेत्रों में ईएसआइ अस्पताल या फार्मेसी नजदीक नहीं होने के चलते लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। इसलिए ऐसे लाभाíथयों को अब ईएसआइसी के पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज कराने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

By NiteshEdited By: Updated: Sun, 21 Feb 2021 07:06 AM (IST)
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ESI beneficiaries can get medical services at empanelled hospitals
नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने ESI health insurance scheme के लाभार्थियों को घर के नजदीक निजी अस्पताल में इलाज कराने की सुविधा प्रदान कर दी है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जिन लाभार्थियों के आवास के 10 किलोमीटर दायरे में ईएसआइसी अस्पताल नहीं है, वे ईएसआइसी के पैनल में शामिल निकटवर्ती निजी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार नए क्षेत्रों में भी ईएसआइ योजना का विस्तार करने के से इसके लाभार्थियों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। ऐसे में अब सदस्यों को उनके आवास के नजदीक चिकित्सा सुविधा मुहैया करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे का लगातार विस्तार किया जा रहा है।

श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि कई क्षेत्रों में ईएसआइ अस्पताल या फार्मेसी नजदीक नहीं होने के चलते लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। इसलिए ऐसे लाभाíथयों को अब ईएसआइसी के पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज कराने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए लाभार्थी को किसी ईएसआइसी अस्पताल या फार्मेसी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। 

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ऐसे क्षेत्रों में ईएसआइ लाभाíथयों को ईएसआई के पैनल में शामिल अस्पताल में मुफ्त ओपीडी (बाह्य मरीज विभाग) सेवा प्राप्त करने के लिए अपना ईएसआइ ई-पहचान पत्र/स्वास्थ्य पासबुक के साथ आधार कार्ड/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे लाभार्थी को ओपीडी में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं के लिए किए गए भुगतान को वापस लेने की सुविधा होगी। 

यह सुविधा पाने के लिए लाभार्थी को फार्मेसी एवं शाखा कार्यालय या ईएसआइसी के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा। अगर लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है तब पैनल में शामिल अस्पताल को 24 घंटों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से ईएसआइ के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।