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ITR फाइल करने के लिए अब CA की नहीं पड़ेगी जरूरत, इन तरीकों से ऑनलाइन भर सकते हैं Income Tax Return

आपमें से बहुत लोग अपना आईटीआर किसी सीए के माध्यम से फाइल करवाते होंगे ताकि आपका रिटर्न खारिज ना हो जाए या फिर आपसे कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे खुद आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं।

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Wed, 21 Jun 2023 01:45 PM (IST)
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CA will no longer be required to file ITR, file ITR by your own
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: वित्त वर्ष 23 के लिए देश के सभी टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, अगर आप यह डेडलाइन चूक जाते है तो फिर आपको आईटीआर फाइल करने के लिए पेनाल्टी देना होगा।

आप जहां काम कर रहे हैं अगर उस कंपनी ने अभी तक आपको फॉर्म 16 नहीं दिया है तो आपको जल्द से जल्द अपने कंपनी से फॉर्म 16 लेना चाहिए, क्योंकि आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास फॉर्म 16 का होना जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, ताकि आखिरी वक्त में होने वाले गलतियों से बचा जा सके।

कैसे करें ITR फाइल?

आप चाहें तो ई-फाइलिंग पोर्टल और ऐप, या चार्टर्ड एकाउंटेंट के माध्यम से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यदि आप आईटीआर को खुद से फाइल करना चाहते हैं तो आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना होगा।

क्या है आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस?

  • आईटीआर फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको अपना यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करना होगा।
  • इसके बाद आपको 'e-File' मेन्यू पर क्लिक कर आपको 'Income Tax Return' वाले लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अगले स्टेप में आपको अपनी इनकम और अन्य कारकों के आधार पर उचित आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म को चुनना होगा।
  • अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आप आईटीआर फॉर्म 1 या आईटीआर फॉर्म 2 में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर (AY) चुनना होगा, जिसके लिए आप ITR फाइल करना चाहते हैं। आपको बता दें कि अभी असेसमेंट ईयर 2023-24 चल रहा है और आपको यही विकल्प चुनना चाहिए।
  • इसके बाद आप फॉर्म पर सभी जानकारी अच्छी तरह से पढ़कर सबमिट कर दें।

  • अपना रिटर्न जमा करने के बाद, आप किसी भी उपलब्ध विकल्प जैसे आधार ओटीपी, आदि का उपयोग करके इसे ई-सत्यापित करें।
  • इसके बाद आप अपने रिटर्न को वेरिफाइ करें।

रिटर्न फाइल करने के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

  • फॉर्म 16
  • फॉर्म 16A
  • फॉर्म 26AS
  • कैपिटल गेन स्टेटमेंट
  • टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ