सस्ता हो सकता है सिनेमाघर में मिलने वाला खाने-पीने का सामान, अगले हफ्ते हो सकता है GST पर बड़ा फैसला
सिनामाघरों में मिलने वाले खाने पीने के सामान पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत है। जिसे कम किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को लेकर जीएसटी छूट पर भी निर्णय कर सकती है। इसके अलावा 22 प्रतिशत उपकर लगाने के लिए उपयोगी वाहनों की परिभाषा भी स्पष्ट की जा सकती है।
By AgencyEdited By: Shashank MishraUpdated: Thu, 06 Jul 2023 09:29 PM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआई। जीएसटी परिषद मंगलवार को होने वाली बैठक में कैंसर के इलाज में उपयोगी व्यक्तिगत रूप से आयातित दवा डिनुटूक्सिमैब को कर से छूट दे सकती है। साथ ही सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले भोजन या पेय पदार्थों पर जीएसटी कम करने के बारे में फैसला ले सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को लेकर जीएसटी छूट पर भी निर्णय कर सकती है। इसके अलावा, 22 प्रतिशत उपकर लगाने के लिए उपयोगी वाहनों की परिभाषा भी स्पष्ट की जा सकती है।
11 जुलाई को होगी बैठक
कर निर्धारण से संबद्ध फिटमेंट समिति ने परिषद को 11 जुलाई को होने वाली 50वीं बैठक में इन मामलों में चीजें स्पष्ट करने की सलाह दी है। समिति की सिफारिशों के अलावा, परिषद ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्री समूह की रिपोर्ट पर भी विचार करेगी।साथ ही अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप देगी और बजटीय समर्थन की योजना के तहत 11 पहाड़ी राज्यों में पूर्ण रूप से केंद्रीय जीएसटी और 50 प्रतिशत एकीकृत जीएसटी की भरपाई करने के लिये उद्योग की मांग पर भी विचार करेगी।