मानव दूध का कारोबार गैरकानूनी! FSSAI ने कहा- बिक्री या प्रोसेसिंग की, तो लिया जाएगा सख्त एक्शन
देश के फूड रेगुलेटर- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने FSS एक्ट 2006 के तहत मानव दूध की प्रोसेसिंग या बिक्री की इजाजत देने से मना कर दिया है। FSSAI ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर कोई इंसानी दूध और उसके उत्पादों का कारोबार कर रहा है तो उसे यह फौरन कर देना चाहिए। नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देश के फूड रेगुलेटर- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने FSS एक्ट, 2006 के तहत मानव दूध की प्रोसेसिंग या बिक्री की इजाजत देने से मना कर दिया है। FSSAI ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर कोई इंसानी दूध और उसके उत्पादों का कारोबार कर रहा है, तो उसे यह फौरन कर देना चाहिए। नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा।
सरकारी अधिकारियों के लिए यह निर्देश
फूड रेगुलेटर ने इस बारे में 24 मई को एक एडवाइजरी जारी की थी। FSSAI ने अपनी एडवाइजरी में सरकारी अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वे इस मामले में सख्ती से काम लें। फूड रेगुलेटर ने कहा, 'राज्य और केंद्रीय लाइसेंसिंग अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ‘मां के दूध/मानव दूध’ की प्रोसेसिंग या बिक्री में शामिल फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) को न तो रजिस्टर्ड करें, न ही उसे लाइसेंस दें।'
नवजात शिशुओं को दिया जाए दूध
नेशल लेवल स्तर पर जारी गाइडलाइंस के अनुसार, अगर कोई मानवीय दूध डोनेट करता है, तो उसका इस्तेमाल कारोबार के तौर पर नहीं होना चाहिए। इसका सही इस्तेमाल यह है कि दूध को नवजात शिशुओं को दिया जाए, जिनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मां के दूध की सख्त जरूरत होती है। यह काम व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र के तहत होना चाहिए।