'गंगाजल' पर नहीं लगता है GST, CBIC ने कहा- जीएसटी के लागू होने के बाद से ही पूजा सामग्री हैं टैक्स से बाहर
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने आज स्पष्ट किया कि गंगाजल जीएसटी के अधीन नहीं है। पूजा सामग्री को जीएसटी से मुक्त रखा गया है। सीबीआईसी ने यह भी कहा कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद से पूजा सामग्री पर कोई जीएसटी नहीं लगाया गया है। सीबीआईसी ने कहा कि जीएसटी की 14वीं और 15वीं बैठक में यह फैसला लिया गया था।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने आज स्पष्ट करते हुए साफ शब्दों में कहा कि 'गंगाजल' पर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है। पूजा सामग्रियों को जीएसटी के तहत छूट दी गई है।
साथ ही सीबीआईसी ने यह भी कहा है कि जब से जीएसटी को देश में लागू किया गया है तब से पूजा सामग्रियों पर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगता।
सीबीआईसी ने यह भी कहा कि 18-19 मई 2017 को हुई जीएसटी परिषद की 14वीं बैठक और 3 जून 2017 को हुई जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक में पूजा सामग्री पर जीएसटी पर विस्तार से चर्चा की गई थी जिसमें पूजा सामग्रियों को जीएसटी से बाहर रखने का फैसला लिया गया था।
Central Board of Indirect Taxes & Customs clarifies that 'Gangajal' is exempted from GST pic.twitter.com/CYtFILuRyX— ANI (@ANI) October 12, 2023
कांग्रेस ने उठाया था सवाल
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स (X) पर एक पोस्ट में कहा था कि मोदी सरकार ने गंगाजल पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया है जो लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है।
कांग्रेस द्वारा गंगाजल पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाने के आरोप पर सफाई देते हुए आज सीबीआईसी ने साफ शब्दों में कहा कि गंगाजल और पूजा सामग्रियों पर जीएसटी नहीं लगया जाता है।