Gold Import Limit: विदेश से कितना ला सकते हैं सोना, जानिए क्या कहते हैं नियम
Gold Import Limit दुनिया के कई देशों में भारत से सस्ता सोना मिलता है। ऐसे में कई लोग विदेश से सोना लाने की प्लानिंग करते हैं। अब विदेश से सोना लाने की एक लिमिट तय की गई है। अगर लिमिट से ज्यादा सोना लाते हैं तो सीमा शुल्क भुगतान करना होता है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि विदेश से सोना लाने में कितना सीमा शुल्क लगता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में सोने की कीमतों (Gold Price) में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में हमारी नजर विदेश में सोने की कीमतों पर रहती है। कई बार आपने भी सुना है कि दुबई में सोना सस्ता है। ऐसे में यह सवाल जायज है कि हम विदेश से कितना सोना ला सकते हैं? आज हम आपको इस आर्टिकल में इसका जवाब देंगे।
विदेश से कितना ला सकते हैं सोना
आपको बता दें कि भारत में सोना लाने की एक लिमिट है। अगर लिमिट से ज्यादा सोना लाया जाता है तब शुल्क देना होता है। नियमों के अनुसार कोई भी भारतीय व्यक्ति एक साल में 20 ग्राम, जिसकी कीमत 50,000 रुपये है उतना ही आभूषण ला सकते हैं। वहीं, अगर कोई बच्चे एक साल से ज्यादा समय के लिए विदेश में रहते हैं तो उन्हें गोल्ड लिमिट में अतिरिक्त लिमिट मिलता है।
कितना देना होता है सीमा शुल्क
आपको बता दें कि गोल्ड की ज्वेलरी पर ही शुल्क-मुक्त भत्ता लागू होता है। अगर कोई भारतीय यात्री विदेश से सोने की छड़ों, सिक्कों और दूसरे ज्वेलरी लाता है तो उनकी कीमत के हिसाब से सीमा शुल्क लगता है। सोने की वजन के हिसाब से कितना शुल्क लगेगा-
- 1 किलोग्राम से कम कीमत वाले सोने की छड़ पर 10 फीसदी का सीमा शुल्क लगता है।
- 20 ग्राम से 100 ग्राम तक के वजन वाले सोने की छड़ पर 3 फीसदी का सीमा शुल्क लगता है।
- 20 ग्राम से कम वजन वाले सोने की छड़ पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता है।
- 20 ग्राम से 100 ग्राम के वजन वाले सोने के सिक्कों पर 10 फीसदी का शुल्क लगता है।
- 20 ग्राम से कम वजन वाले सोने के सिक्कों पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता है।
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