ESIC Scheme: कोरोना काल में चली गई है नौकरी, तो सरकार तीन महीने तक देगी आधी सैलरी, जानें पूरा ब्योरा
Unemployment Allowance यह कदम ESIC Scheme के अंदर नामांकित उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी खो चुके हैं।
By Ankit KumarEdited By: Updated: Tue, 15 Sep 2020 07:35 AM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआइ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा की है। अब अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ईएसआईसी सब्सक्राइबर्स को बढ़े हुए बरोजगारी भत्ते का लाभ मिलेगा। साथ ही पात्रता मामदंडों में भी राहत दी गई है। यह कदम योजना के अंदर नामांकित उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी खो चुके हैं। ऐसे लोगों को अब तीन महीने तक सैलरी की 50 फीसद राशि प्रदान की जाएगी। यह फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच नौकरी चली गई होगी।
ESIC बोर्ड के इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले करीब 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ESIC ने बयान जारी कर कहा है कि संगठन ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत अर्हता शर्तों और बेरोजगारी से जुड़े लाभ में बढ़ोत्तरी को लेकर नियमों में छूट देने का फैसला किया है। संगठन ESIC Scheme के अंतर्गत कवर कर्मचारियों को बेरोजगारी से जुड़े लाभ देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का क्रियान्वयन करता है।
ESIC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संगठन ने इस योजना को एक और साल यानी 30 जून, 2021 तक के लिए बढ़ाने का भी फैसला किया है। संगठन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से रोजगार गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए पूर्व निर्धारित शर्तों में ढील दी गई है एवं राहत से जुड़ी राशि में बढ़ोत्तरी की गई है।In persuasion of the decision of the Employees' State Insurance Corporation to extend the 'Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana' for 01.07.2020 to 30.06.2021 along with relaxation in the eligibility conditions for the period 24.03.2020 to 31.12.2020 pic.twitter.com/9mlraswNJD
— ESIC #StayHome #StaySafe (@esichq) September 13, 2020
संगठन ने कहा है कि इस राहत राशि को प्राप्त करने के लिए अहर्ता शर्तों में ढील दी गई है। साथ ही राहत राशि को बढ़ाकर औसत वेतन के 50 फीसद पर ले जाने का फैसला किया गया है, जो पहले 25 फीसद पर थी। इस राहत राशि का भुगतान तीन महीने तक किया जाएगा।ESIC ने कहा है कि पहले नौकरी जाने के 90 दिन बाद राहत राशि का भुगतान किया जा सकता था, अब इस समयसीमा को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।
कैसे दायर कर सकते हैं क्लेम
ESIC ने कहा है कि इंश्योर्ड कर्मचारी सीधे संगठन के ब्रांच ऑफिस में क्लेम डाल सकते हैं। नई शर्तों के मुताबिक क्लेम को पुराने नियोक्ता तक भेजने की बजाय राहत राशि का भुगतान सीधे इंश्योर्ड व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाएगा।