बदल गए Gold Silver Jwellery Export के इनपुट-आउटपुट मानदंड, फैसले से पहले नहीं ली उद्योग जगत से सलाह
सरकार ने गोल्ड और चांदी के ज्वेलरी के एक्सपोर्ट के संबंध में बर्बादी की स्वीकार्य मात्रा और मानक इनपुट आउटपुट से संबंधित मानदंडों को संशोधित किया। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पब्लिक नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि आभूषणों के निर्यात के संबंध में बर्बादी की अनुमति और मानक इनपुट-आउटपुट मानदंडों को संशोधित किया गया है। पढ़ें पूरी खबर...
पीटीआई, नई दिल्ली। भारत में गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड में तेजी देखने को मिली है। ऐसे में सरकार ने गोल्ड और चांदी के ज्वेलरी के एक्सपोर्ट के संबंध में बर्बादी की स्वीकार्य मात्रा और मानक इनपुट आउटपुट से संबंधित मानदंडों को संशोधित किया।
उद्योग के एक अधिकारी ने कहा कि बर्बादी के नियमों में ढील दी गई है और विनिर्माता इससे निराश हैं।विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पब्लिक नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि आभूषणों के निर्यात के संबंध में बर्बादी की अनुमति और मानक इनपुट-आउटपुट मानदंडों को संशोधित किया गया है।
रत्न एवं आभूषण निर्यात परिषद के अधिकारी ने कहा कि यह फैसला लेने से पहले उद्योग जगत से सलाह नहीं ली गई।
सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, सोने या चांदी के माउंटिंग और निष्कर्षों (या हिस्सों) का वजन, यदि आयात किया जाता है और निर्यात उत्पादों में उपयोग किया जाता है, तो निर्यात उत्पादों में सोने और चांदी की शुद्ध सामग्री निर्धारित करने के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।
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