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APY: अटल पेंशन योजना की पात्रता में बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम; अगर ऐसा हुआ तो नहीं आएंगे पैसे

केंद्र द्वारा घोषित परिवर्तन के अनुसार यदि कोई ग्राहक जो 1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद शामिल हुआ है बाद में आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकर दाता पाया जाता है तो APY खाता बंद कर दिया जाएगा।

By Sarveshwar PathakEdited By: Updated: Thu, 11 Aug 2022 02:17 PM (IST)
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Government changed eligibility of Atal Pension Yojana know the new rules

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। 1 अक्टूबर 2022 से सभी आयकरदाता अटल पेंशन योजना के लिए योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि केंद्र ने योजना में बड़े बदलाव की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नया आदेश 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। नवीनतम संशोधन में कहा गया है कि यदि कोई ग्राहक, जो 1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद शामिल हुआ है, बाद में आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकरदाता पाया जाता है, तो ऐसे में उसका APY (Atal Pension Yojana) खाता बंद कर दिया जाएगा।

दरअसल, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि 1 अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या पहले से कर देता रहा है, वो APY में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार 10 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इससे संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है।

पीएफआरडीए के अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय के अनुसार, 4 जून तक राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के ग्राहकों की कुल संख्या 5.33 करोड़ थी। उसी तारीख तक, एनपीएस और एपीवाई के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 7,39,393 करोड़ रुपये था।

क्या है अटल पेंशन योजना?

पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित और पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित गारंटीड पेंशन योजना है। 4 जून तक इसके ग्राहकों की संख्या बढ़कर 3.739 करोड़ हो गई है। इस पेंशन योजना के तहत 18-40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक बैंक या डाकघर की शाखाओं के माध्यम से शामिल होने के लिए पात्र है, जहां किसी का बचत बैंक खाता है।

यह योजना ग्राहक को उसके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार देती है। ग्राहक की मृत्यु के बाद ग्राहक के पति या पत्नी को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और ग्राहक और पति या पत्नी दोनों के निधन पर ग्राहक की 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।