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सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर Windfall Tax बढ़ाया, विमान ईंधन, पेट्रोल-डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी शून्य

सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल (Domestic Crude Oil) पर अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Profit Tax) को सोमवार से 6000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रति टन कर दिया है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार डीजल पेट्रोल और विमान ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है।

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya Updated: Tue, 16 Jul 2024 06:00 AM (IST)
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सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति टन कर दिया है।
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 6,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति टन कर दिया है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। इसके अलावा डीजल, पेट्रोल, विमान ईंधन (एटीएफ) पर एसएईडी को ‘शून्य’ पर बरकरार रखा गया है।सोमवार को एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि नई दरें 16 जुलाई से लागू होंगी।

भारत ने पहली बार अप्रत्याशित लाभ पर कर एक जुलाई, 2022 को लगाया था। इसके बाद भारत उन देशों में शामिल हो गया था जो ऊर्जा कंपनियों के अत्यधिक मुनाफे पर कर लगाते हैं। कर दरों की समीक्षा पिछले दो सप्ताह में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े की जाती है।