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Startups को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार की नई योजना, बिना कुछ गिरवी रखे मिलेगा लोन

Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS) केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स (Startups) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGSS) योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत स्टार्टअप्स बिना कुछ गिरवी रखकर वित्तीय संस्थाओं से लोन ले सकते हैं।

By Abhinav ShalyaEdited By: Updated: Fri, 07 Oct 2022 01:59 PM (IST)
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Govt notifies credit guarantee scheme for startups
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार की ओर से स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद अब देश में स्टार्टअप्स बैंकों से एक निश्चित सीमा में बिना कुछ गिरवी रखे लोन ले पाएंगे।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade -DPIIT) की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, 6 अक्टूबर और उनके बाद मंजूर हुए लोन को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। विभाग के द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (Credit Guarantee Scheme for Startups - CGSS) को मंजूरी दे दी है। इसके बाद मेंबर इंस्टीट्यूशन (MIs) इस योजना के तहत स्टार्टअप्स को लोन दे सकते हैं।

स्टार्टअप्स को फंडिंग जुटाने में मिलेगी मदद

इस योजना के जरिए देश की स्टार्टअप कंपनियों को फंड जुटाने में मदद मिलेगी। सीजीएसएस के तहत स्टार्टअप्स बिना कुछ गिरवी रखकर केवल योजना की शर्तों को पूरा करके लोन ले सकते हैं। मेंबर इंस्टीट्यूशन (MIs) में बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और एआईएफ को शामिल किया जाता है।

लोन लेने के लिए इन शर्तों को करना होगा पूरा

स्टार्टअप्स को इस योजना के तहत लोन लेने के लिए कुछ शर्तों पर खरा उतरना होगा। आपका स्टार्टअप इस स्तर पर कारोबार कर रहा हो, जहां से उन्हें लगातार नियमित आ रही हो। पिछले 12 महीने के स्टेटमेंट्स का ऑडिट होना चाहिए। इसके साथ ही स्टार्टअप का पहले का कोई भी लोन एनपीए नहीं होना चाहिए।

इतने करोड़ तक का लोन ले सकते हैं स्टार्टअप्स

डीपीआईआईटी की ओर से बताया गया कि सीजीएसएस योजना में कोई भी स्टार्टअप अधिक 10 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकता है। इस योजना में भारत सरकार की ओर से एक ट्रस्ट या फिर फंड स्थापित किया जाएगा, जो लोन के लिए गारंटी देने का काम करेगा। इस प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड की ओर से किया जाएगा।

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