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Budget 2024: स्टार्टअप में निवेश पर एंजल टैक्स खत्म करेगी सरकार, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए घटा टीडीएस रेट

Angle Tax को हटाने से स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है क्योंकि इससे उनके लिए अधिक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तलाशी के मामलों में भी तलाशी के वर्ष से पहले छह वर्ष की समय सीमा प्रस्तावित है जबकि मौजूदा समय सीमा दस वर्ष है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत कर दी जाएगी।

By Agency Edited By: Ram Mohan Mishra Updated: Tue, 23 Jul 2024 01:32 PM (IST)
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स्टार्टअप में निवेश पर एंजल टैक्स खत्म करने का फैसला किया गया है।

पीटीआई, नई दिल्ली। वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने मंगलवार को स्टार्टअप्स में निवेशकों के सभी वर्गों के लिए Angel Tax को समाप्त करने की घोषणा की है। अपने बजट भाषण में उन्होंने ई-कॉमर्स प्लेयर्स और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संदर्भ में कुछ वित्तीय साधनों के लिए कर दरों के संबंध में विभिन्न परिवर्तनों की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा, "सबसे पहले, भारतीय स्टार्टअप इको-सिस्टम को मजबूत करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए, मैं निवेशकों के सभी वर्गों के लिए तथाकथित एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूं।"

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Angel Tax हटने से मिलेगा स्टार्टअप्स को बढ़ावा

एंजल टैक्स को हटाने से स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे उनके लिए अधिक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने अनिश्चितता और विवादों को कम करने के लिए पुनः खोलने और पुनर्मूल्यांकन के लिए आयकर प्रावधानों को पूरी तरह से सरल बनाने का भी प्रस्ताव रखा।

उन्होंने कहा, "इसके बाद कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष के बाद केवल तभी कर निर्धारण को फिर से खोला जा सकेगा, जब बची हुई आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक हो। कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक यह कर निर्धारण किया जा सकेगा।"

ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को राहत 

तलाशी के मामलों में भी तलाशी के वर्ष से पहले छह वर्ष की समय सीमा प्रस्तावित है, जबकि मौजूदा समय सीमा दस वर्ष है। इससे कर-अनिश्चितता और विवाद कम होंगे। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5 प्रतिशत की कर दर लागू होगी, जबकि ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत कर दी जाएगी।

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