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July GST Collection: जुलाई में हुआ बंपर जीएसटी कलेक्शन, 1.65 लाख करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा

GST Collection Data जुलाई माह में जीएसटी कलेक्शन में बंपर उछाल देखने को मिला है और यह 1.65 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। यह पांचवी बार है जब देश का जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। इससे पहले जून 2023 में जीएसटी कलेक्शन 161497 करोड़ रुपये था। ( फोटो - जागरण फाइल)

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Tue, 01 Aug 2023 03:12 PM (IST)
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July GST Collection: जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 1.65 लाख करोड़ रुपये रहा है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। GST Collection July 2023: ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जुलाई में 11 प्रतिशत बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह पांचवी बार है, जब जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े ने 1.6 लाख करोड़ रुपये का आंकड़े को पार किया है।

पिछले महीने ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से सरकार को कुल 1,65,105 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें से 29,773 करोड़ रुपये सेट्रल जीएसटी, 37,623 करोड़ रुपये स्टेट जीएसटी और 85,930 करोड़ रुपये आईजीएसटी के रूप में प्राप्त हुए हैं। आईजीएसटी में आयातित सामानों पर वसूला गया 41,239 करोड़ रुपये का टैक्स शामिल है। इसके अलावा सेस के रूप में 11,779 करोड़ रुपये वसूले गए हैं।

वित्त मंत्रालय ने जारी किया बयान

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि जीएसटी रेवेन्यू में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है। घरेलू लेनदेन से होने वाली आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15 प्रतिशत ज्यादा रही है। यह पांचवी बार है जब जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.60 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। जून में ये 1,61,497 करोड़ रुपये था।

मंत्रालय की ओर से आगे कहा गया कि सरकार की ओर से आईजीएसटी कलेक्शन में से 39,785 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 33,188 करोड़ रुपये एसजीएसटी को दिए गए हैं। सेटलमेंट के बाद 69,558 करोड़ रुपये का सीजीएसटी और 70,811 करोड़ रुपये का एसटीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ है।

2 अगस्त को होगी मीटिंग

वित्त मंत्री निर्माल सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक होनी है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर लगाए गए 28 प्रतिशत जीएसटी लागू किए जाने पर चर्चा हो सकती है। बता दें, जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 11 जुलाई को फुल वैल्यू पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया था।