न्यूट्रल अल्कोहल GST से बाहर, मोलासेस पर 5 फीसद घटा टैक्स, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता
जीएसटी परिषद के 52वीं बैठक में सरकार ने मोलासेस पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत पर करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा परिषद ने मानव उपभोग के लिए शराब को लेवी से छूट देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने ईएनए पर टैक्स जारी रखने का फैसला किया है। पढ़िए क्या है खबर।
By AgencyEdited By: Gaurav KumarUpdated: Sat, 07 Oct 2023 04:47 PM (IST)
पीटीआई, नई दिल्ली: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 52वीं बैठक में लिए गए फैसलों के मुताबिक सरकार ने आज मोलासेस (Molasses) पर जीएसटी को घटाया है।
मोलासेस पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने मानव उपभोग के लिए शराब को लेवी से छूट देने का निर्णय लिया है।
ईएनए पर लागू रहेगा जीएसटी
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव, जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं, ने कहा कि औद्योगिक उपयोग के लिए एक्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) पर 18 प्रतिशत वस्तु जीएसटी लगता रहेगा। वहीं इंसानों द्वारा उपयोग में इस्तेमाल होने वाले ईएनए पर जीएसटी नहीं लगेगा।टीएस सिंह देव ने जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक के बाद मीडिया से कहा कि
मानव उपभोग के लिए ईएनए को जीएसटी से छूट दी जाएगी और इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी
क्या है मोलासेस?
गन्ने का उप-उत्पाद और शराब उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाले मटेरियल को मोलासेस कहा जाता है, जिसपर वर्तमान में टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।