GST Council Highlights: न्यूट्रल अल्कोहल जीएसटी से बाहर, मोलासेस और मिलेट्स से घटा टैक्स; पढ़िए पूरी खबर
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आज जीएसटी कांउसिल ने कई अहम फैसले लिए। इनमें मोटे अनाजों के मिश्रित आटे को टैक्स के दायरे से बाहर करना जीएसटीएटी सदस्यों की अधिकतम उम्र सीमा में बदलाव प्री-पैक्ड मिलेट पर 5 प्रतिशत जीएसटी मानव के उपयोग के लिए ईएनए को जीएसटी से हटाना सहित कई मुद्दों पर बात बनी। पढ़िए क्या है पूरी खबर।
By Jagran NewsEdited By: Gaurav KumarUpdated: Sat, 07 Oct 2023 11:06 PM (IST)
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक समाप्त हुई। जीएसटी कांउसिल ने मोटे अनाजों (मिलेट्स) के मिश्रित आटे को टैक्स के दायरे में लाने का फैसला किया है। यह दर पांच फीसद की होगी और सिर्फ प्री-पैक्ड मिलेट मिश्रित आटे पर ही लगाई जाएगी।
मोलासेस और ईएनए पर घटा जीएसटी
इसके साथ ही मोलासेस पर जीएसटी की दर 28 फीसद से घटाकर पांच फीसद करने का प्रस्ताव भी जीएसटी काउंसिल ने किया है।
जबकि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (गन्ने, मोलासीस, चावल, जौ या दूसरे अनाजों से बनने वाले अल्कोहल) पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है हालांकि इस विषय पर न्यायालय ने केंद्र के पास कर लगाने का अधिकार देने का निर्णय सुनाया हुआ है।
काउंसिल के प्रस्ताव को लागू करने के लिए अलग से आवश्यक संशोधन किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के विदेशी कंपनियों के क्रूज को छूट दी गई है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने 52वें जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिये गये फैसलों के बारे में बताया कि
प्री-पैक्ड मोटे अनाजों के मिश्रित आटे पर पांच फीसद की दर से जीएसटी लगाने का विचार सभी राज्यों का था। लेकिन यह तभी लगेगा अगर उक्त पैकेट में 70 फीसद मोटे अनाज है। अगर खुला हुआ है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा