GST Council Meeting : मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थ होंगे सस्ते, जीएसटी काउंसिल ने घटाया टैक्स
GST Council Meeting आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। इस बैठक में जीएसटी को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने Milets की जीएसटी दर में कटौती की है। इसके अलावा सरकार ने millets पर जीएसटी लागू करना का अलग नियम लागू किया है। आइए जानते हैं कि आज जीएसटी बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए हैं। (फाइल फोटो)
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Sat, 07 Oct 2023 04:04 PM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। जीएसटी कांउसिल की 52वीं बैठक में मिलेट्स (मोटे अनाज) से बने आटे पर जीएसटी की दर को लेकर बड़ा फैसला हुआ। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस भी आटे में 70 प्रतिशत तक मिलेट्स मिला होगा तो उसकी खुला बिक्री करने पर शून्य जीएसटी लगेगा। वहीं, पैकेट में बेचने पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
#WATCH | On GST on molasses, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "GST has been reduced from 28% to 5%. This will benefit sugarcane farmers we hope, and this will enable their dues to be cleared faster because more money will be left in the hands of the mills or… pic.twitter.com/7mQlDL89ot
— ANI (@ANI) October 7, 2023
इन पर लिया गया फैसला
जीएसटी काउंसिल की बैठक में शीरा (molasses) पर जीएसटी की दर को 5 फीसदी कर दिया है। इस फैसले से पहले इसकी दर 28 फीसदी थी। इसके अलावा एक्स्ट्रा-न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) पर भी टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले पर जीएसटी परिषद के सदस्य टी एस सिंह देव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा-न्यूट्रल अल्कोहल पर जीएसटी लगता रहेगा।
इसके आगे उन्होंने कहा कि गन्ने के रस से बनने वाले एल्कोहल बनाने के लिए जो कच्चे मान के रूप में शीरा का इस्तेमाल होता है उसपर लगने वाले टैक्स की ब्याज दर 28 फीसदी से घटकर 5 फीसदी हो गया है।
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