GST New Rule: एक अक्टूबर से महंगा हो जाएगा ऑनलाइन गेम खेलना, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
GST New Rule एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। इसके लिए सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी एक्ट में भी बदलाव किया गया है। जीएसटी की नई दरों की समीक्षा छह महीने के बाद यानी एक अप्रैल 2024 को होगी। वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। (फाइल फोटो)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sat, 30 Sep 2023 09:58 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अक्टूबर की पहली तारीख से ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएगी। इसके बाद लोगों को पहले के मुकाबले अधिक टैक्स देना होगा। इसका नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की ओर से भी जारी कर दिया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी
ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी की दर को लेकर राज्य सरकारों और सभी पक्षों के साथ बातचीत के बाद सरकार की ओर से 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया था। इसके लिए सेंट्रल जीएसटी एक्ट में बदलाव भी किया गया है। इसके बाद सप्लाई को लॉटरी की तरह ही एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा।
इसके अलावा आईजीएसटी एक्ट में भी संशोधन किया गया है। इसके लिए बाहर की किसी कंपनी को भारत में ऑनलाइन गेमिंग आदि का कारोबार करने के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
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संसद से मिली मंजूरी
जीएसटी काउंसिल की जुलाई और अगस्त में हुई बैठक में केंद्र और राज्य सराकारों ने मिलकर ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया था। इसे लेकर किए गए संशोधनों को भी संसद द्वारा पिछले महीने ही पारित कर दिया गया है। इसके बाद ही वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया है। एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
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