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GST Registration: ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Steps to Register for GST आज के समय में हर किसी के पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। दरअसलजीएसटी एक तरह का टैक्स है। 1 जुलाई 2017 को सरकार ने जीएसटी कानून लागू किया था। आपको अगर अपना जीएसटी नंबर चाहिए तो इसके लिए आवेदन देना होगा। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदन दे सकते हैं। इस आर्टिकल में जानते हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Fri, 08 Sep 2023 10:00 AM (IST)
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जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
 नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आज के समय में हमें हर वस्तु के लिए जीएसटी भरना होता है। जीएसटी एक तरह का टैक्स होता है। आपको वस्तु ऐर सेवा कर (GST) के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप ऑनलाइन इसे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी आरईजी-01 फॉर्म भरना है।

इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। यह फॉर्म दो पार्ट में होता है। आवेदक को इन दोनों पार्ट में सही जानकारी देनी होती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा।

कौन-से दस्तावेज हैं जरूरी

  • आपको सीआईएन नंबर यानी कंपनी का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
  • पैन कार्ड (Pan Card) भी आपको आपको अपलोड करना है।
  • मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे पार्टनरशिप डीड की भी जरूरत होती है।
  • आप जहां भी बिजनेस कर रहे हैं उसका एड्रेस आपको अपलोड करना होगा।
  • कंपनी के मालिक, कंपनी के पार्टनर, बोर्ड के सहस्य जैसे कई जानकारी देनी होगी।
  • कंपनी के मालिक के सिग्नेचर, घर का पता, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी अपलोड करना है।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

  • आपको सबसे पहले जीएसटी के अधिकारिक पोर्टल (https://www.gst.gov.in/) पर जाकर सर्विस पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है।
  • अब आप जीएसटी आरईजी-01 फॉर्म के भाग-ए को भरना है। इस भाग में आपको अपनी सारी जानकारी भरनी है।
  • अब आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है।
  • रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को भरें।
  • इसके बाद आपको फॉर्म के बी भाग को भरना है।
  • इसके बाद आपको फिर से ओटीपी दर्ज करना है।
  • अब आपतो जीएसटी फॉर्म को वेरीफाई करना है।
  • इस तरह आप जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर देते हैं।

जीएसटी क्या है

भारत में सभी तरह के वस्तु,सेवा और बिजनेस के लिए टैक्स लागू किया गया है। इसको जीएसटी कहा जाता है। इसके लिए जीएसटी कानून भी कहा जाता है। यह 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। देश में कई तरह के टैक्स को हटाकर जीएसटी लगाया जाता है। यह टैक्स देश के केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।