Unclaimed Deposits: अगर आपको भी करना है बेनामी बैंक जमा पर दावा तो तुरंत करें ये काम, जानिए क्या हैं इसके नियम
अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे। बहुत से खाताधारक दावा न की गई जमा राशि पर खुद को उत्तराधिकारी घोषित करने की तैयारी में है। आइए जानते हैं नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी अनकलेम्ड डिपॉजीट के लिए दावा कैसे कर सकता है।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Thu, 18 May 2023 07:00 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: पिछले कुछ हफ्ते से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर एक्शन में हैं। आरबीआई ने इस सिलसिले में बैंकों को प्रोत्साहित किया है कि वे दावा न किए गए जमा और निष्क्रिय खातों की सूची प्रकाशित करें।
एक डिपॉजिट को अनक्लेम्ड डिपॉजिट या लावारिस तब माना जाता है, जब उसमें दस साल या उससे अधिक समय तक कोई गतिविधि नहीं हो, जैसे कि धन जमा या निकासी। ऐसे में आपको यह जानना जरूरी है कि कोई खाताधारक दावा न की गई जमा राशि से धन का दावा कैसे कर सकता है और जमाकर्ता की मृत्यु के बाद नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी अनकलेम्ड डिपॉजीट के लिए दावा कैसे कर सकता है।
खाताधारक कैसे करें अनक्लेम्ड डिपॉजिट में पैसों का दावा
अगर आप भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट से धन का दावा करना चाहते हैं तो आपको उस ब्रांच में जाना होगा, जहां आपका अकाउंट है और अनुबंध-बी, या "दावा फॉर्म," को विधिवत भरकर और हस्ताक्षरित करके, खाते की सभी उपलब्ध जानकारी (पासबुक/खाते का विवरण, सावधि जमा/विशेष सावधि जमा रसीद) के साथ जमा करना होगा।इसके अलावा हाल की तस्वीरें और वैध पहचान और पता प्रमाण दस्तावेज (केवाईसी दस्तावेज) भी जमा कर करना होगा।
जमाकर्ता की मृत्यु के बाद नॉमिनी कैसे करे दावा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट के अनुसार, दावा प्रक्रिया के लिए, कानूनी उत्तराधिकारी/नामित व्यक्ति को शाखा में जाकर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित लावारिस जमा दावा फॉर्म जमा करना होगा। दस्तावेजों में पासबुक / सावधि जमा / विशेष सावधि जमा रसीद, दावेदार का वैध पहचान प्रमाण, खाताधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।