Adding Nominee Details: जोड़ना या बदलना चाहते हैं नॉमिनी इन स्टेप्स का करें पालन, चुटकियों में हो जाएगा काम
Add Nominee or Change Details In Brokerage Account बाजार नियामक सेबी की ओर से डीमैट अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। आप नीचे दिए स्टेप्स का पालन कर तुरंत अपने खाते में नॉमिनी ऐड या बदल कर सकते हैं। (जागरण फाइल फोटो)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sun, 07 May 2023 11:42 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय शेयर बाजार में कोरोना के बाद रिटेल निवेशकों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसका मुख्य कारण बाजार की ओर से निवेशकों को शानदार रिटर्न देना है। इस वजह से बड़ी संख्या में निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर बाजार में निवेश करने लगे हैं, लेकिन बाजार में लंबे समय तक रहने के सभी नियम और कानून का पालन करना पड़ता है, जिससे भविष्य में आपको उसका फायदा मिल सके।
ऐसा ही एक नियम नॉमिनी को लेकर है। अगर आप बाजार में ट्रेड करते हैं तो फिर ब्रोकिंग अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ना अनिवार्य है।
नॉमिनी के नियम
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक आधिकारिक सर्कुलर के मुताबिक, डीमैट अकाउंट में नॉमिनी होना अनिवार्य है। इसका फायदा यह है कि अगर डीमैट अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है, तो नॉमिनी होने के कारण डीमैट अकाउंट के शेयर उसके वैध उत्तराधिकारी तक पहुंच जाएंगे। बाजार नियामक सेबी भी इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। अगर आपके डीमैट अकाउंट में नॉमिनी नहीं होता है तो आपका खाता फ्रीज भी हो सकता है।
कैसे ऑनलाइन डीमैट अकाउंट में ऐड करें नॉमिनी?
- सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग-इन करना है।
- इसके बाद माई प्रोफाइल सेक्शन में जाकर नॉमिनी डिटेल्स पर जाएं।
- ऐड नॉमिनी या opt out सिलेक्ट करें।
- इसके बाद नॉमिनी की जानकारी जैसे नाम, पैन नंबर और पता दर्ज करें। अगर एक से ज्यादा नॉमिनी हैं तो फिर उनका शेयर तय करें।
- फिर आधार ओटीपी के जरिए ई-साइन करें।
किसे बना सकते हैं डीमैट अकाउंट में नॉमिनी
बता दें, नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जो अकाउंट होल्डर के जाने के बाद कानूनी रूप से उसका दायित्व संभलता है। नॉमिनी आपके परिवार का कोई सदस्य या फिर दोस्त भी सकता है। हालांकि, डीमैट अकाउंट के नॉमिनी में एचयूएफ या फिर किसी अन्य संस्था का नाम नहीं दिया जा सकता है।