ATM से कटे-फटे नोट निकले हैं तो नो टेंशन, आसानी से ऐसे कर सकते हैं एक्सचेंज
How to Change Damage Note RBI के नियमों के मुताबिकअगर आपके पास कटे-फटे नोट हैं। आसानी से किसी भी बैंक में बदल सकते हैं। हालांकि इसके कुछ नियम हैं। आइए जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में विस्तार से...(जागरण फाइल फोटो)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sun, 19 Feb 2023 08:15 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। बाजार में कई बार किसी वस्तु या सेवा का भुगतान करने पर नोट कटा-फटा या खराब होने के कारण दुकानदार उसे लेने से मना कर देते हैं। इस कारण आपके पास कटे-फटे और खराब नोट एकत्रित हो गए हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बड़ी आसानी से अपने कटे-फटे नोट बदल सकते हैं, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं।
बता दें, ऐसे नोटों को बैंक में आसानी से बदला जा सकता है। इसके बदले कुछ कंडीशन को छोड़कर बैंक आपके खराब नोट को बदल देता है। इसके लिए आरबीआई की ओर से समय-समय पर सर्कुलर भी जारी किए जाते हैं।
कहां बदल सकते हैं नोट
आप आसानी से अपनी नजदीकी बैंक की ब्रांच या फिर आरबीई कार्यलाय में जाकर नोटों को बदल सकते हैं। बैंक इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए सीमा तय की गई है।आरबीआई के नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 से ज्यादा नोट एक्सचेंज ही करवा सकता है। साथ ही इनकी वैल्यू 5000 रुपये अधिक नहीं होनी चाहिए।