Online खरीदा गया प्रोडक्ट निकल गया खराब, तो यहां कर सकते हैं शिकायत, महज इतने दिनों में होगा समाधान
NCH पोर्टल पर आप किसी उत्पाद के खराब निकलने पर कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल की खास बाद यह है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपकी शिकायत का निवारण हो जाता है।
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sat, 14 Jan 2023 02:58 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदा है, लेकिन उसमें कोई खराबी है और कंपनी इसमें कोई सुनवाई नहीं कर रही है या फिर उत्पाद को बदल नहीं रही है। तो फिर आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) यानी NCH पोर्टल के जरिए आसानी अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं।
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को भारत सरकार के कंज्यूमर एफेयर मंत्रालय (Consumer Affirs Ministry) की ओर से चलाया जाता है। इस पर आप आसानी से बाजार से खरीदे गए किसी भी उत्पाद में खराबी निकलने पर कंपनी की ओर से समाधान नहीं पर शिकायत कर सकते हैं। जहां एक निश्चित समयसीमा आपकी शिकायत पर कंज्यूमर एफेयर डिपार्टमेंट द्वारा एक्शन लिया जाता है।
कैसे करे NCH पोर्टल पर शिकायत?
कंज्यूमर एफेयर डिपार्टमेंट की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक, आप केवल एक फोन कॉल के जरिए आसानी से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए मंत्रालय ने एक टोल फ्री नंबर 1915 जारी किया है, जो कि सप्ताह के सातों दिन खुला है। इस पर कुल 12 भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही आप यहां पर अपनी शिकायत को ट्रेक भी कर सकते हैं। वहीं, एसएमएस के जरिए Call Back Request की भी सुविधा आपको सरकार की ओर से दी जाती है, जिसके लिए आपको 8800001915 पर एसएमएस करना होगा।