Tax Tips: हर महीने सैलरी से TDS कटने से हैं परेशान? पैसा बचाने के लिए फॉलो करें ये आसान टिप्स
Save Tax on TDS टीडीएस वह कर है जो आपके वेतन से काटा जाता है। टैक्स ब्रैकेट के आधार पर टीडीएस कटौती 10 से 30 प्रतिशत तक होती है। लेकिन आप टीडीएस कटौती को आसानी से बचा या फिर कम करवा सकते हैं चलिए जानते हैं आप टीडीएस कटौती से कैसे बच सकते हैं। टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15जी या 15एच जमा कर सकते हैं।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Tue, 03 Oct 2023 09:30 PM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (Tax Deduction at Source) आपकी सैलरी से काटे जाने वाला एक टैक्स है।
यह प्राप्तकर्ता को भुगतान करते समय भुगतानकर्ता (आपकी कंपनी) द्वारा टैक्स का एक निश्चित प्रतिशत होता है जिसके आपकी सैलरी से काटा जाता है। टीडीएस का मतलब अर्जित वेतन पर देय आयकर से है।
आपकी सैलरी से कितना टीडीएस काटा जाएगा यह उस पर निर्भर करता है कि आप किस टैक्स स्लैब रेट के दायरे में आते हैं। इसी के अनुसार आपके वेतन में से टीडीएस नियोक्ता द्वारा काटा जाता है।
टीडीएस कटौती आपके टैक्स ब्रैकेट के आधार पर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच होती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे की आप टीडीएस को कटने से कैसे बचा सकते हैं या फिर उसे कम कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें: इन Mutual Fund में निवेश कर अपने रिटायरमेंट को करें सुरक्षित, 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट