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Tax Tips: हर महीने सैलरी से TDS कटने से हैं परेशान? पैसा बचाने के लिए फॉलो करें ये आसान टिप्स

Save Tax on TDS टीडीएस वह कर है जो आपके वेतन से काटा जाता है। टैक्स ब्रैकेट के आधार पर टीडीएस कटौती 10 से 30 प्रतिशत तक होती है। लेकिन आप टीडीएस कटौती को आसानी से बचा या फिर कम करवा सकते हैं चलिए जानते हैं आप टीडीएस कटौती से कैसे बच सकते हैं। टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15जी या 15एच जमा कर सकते हैं।

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Tue, 03 Oct 2023 09:30 PM (IST)
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वेतन पर टीडीएस कटौती को कम करने के लिए पीपीएफ में निवेश करना एक अच्छा तरीका है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (Tax Deduction at Source) आपकी सैलरी से काटे जाने वाला एक टैक्स है।

यह प्राप्तकर्ता को भुगतान करते समय भुगतानकर्ता (आपकी कंपनी) द्वारा टैक्स का एक निश्चित प्रतिशत होता है जिसके आपकी सैलरी से काटा जाता है। टीडीएस का मतलब अर्जित वेतन पर देय आयकर से है।

आपकी सैलरी से कितना टीडीएस काटा जाएगा यह उस पर निर्भर करता है कि आप किस टैक्स स्लैब रेट के दायरे में आते हैं। इसी के अनुसार आपके वेतन में से टीडीएस नियोक्ता द्वारा काटा जाता है।

टीडीएस कटौती आपके टैक्स ब्रैकेट के आधार पर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच होती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे की आप टीडीएस को कटने से कैसे बचा सकते हैं या फिर उसे कम कर सकते हैं।

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कैसे बचा सकते हैं टीडीएस?

टीडीएस से बचने के लिए आप फॉर्म 15जी या 15एच जमा कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सीटिजन है तो आप फॉर्म 15H का उपयोग कर सकते हैं। अगर कुल आय पर कोई टैक्स नहीं है तो इसे जमा किया जा सकता है।

इसके अलवा आप विभिन्नि निवेश विकल्पों में निवेश कर आसानी से टैक्स बचा सकते हैं जो टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो निवेश के विकल्प।

आप पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधि), एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली), यूलिप (यूनिट-लिंक्ड बीमा योजना), सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेविंग एफडी और ईएलएसएस (इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम) फंड में निवेश कर टीडीएस बचा सकते हैं।

पीपीएफ

वेतन पर टीडीएस कटौती को कम करने के लिए पीपीएफ में निवेश करना एक अच्छा तरीका है। यह एक सरकारी योजना है जो आपको छोटी रकम बचाने और उस पर रिटर्न भी देने की सुविधा देती है। यह आपको धारा 80सी के तहत कर कटौती का दावा करने में भी मदद करता है।

एनपीएस

एनपीएस आपके वेतन से टीडीएस कटौती को कम करने का एक शानदार तरीका है। इसमें निवेश करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपकी सेवानिवृत्ति के बाद आपको कुछ हद तक वित्तीय सुविधा मिले। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80CCD के अंतर्गत आता है।

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सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश यह सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है कि आपके वेतन से टीडीएस कटौती कम हो। इस संबंध में आप अधिकतम कर छूट का दावा 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर सकते हैं। यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत आता है।

पहली बार होम लोन पर भी बचेगा टीडीएस

धारा 80 ईई की बदौलत यदि आप अपने जीवन में पहली बार लोन पर घर खरीदते हैं तो आप वेतन पर टीडीएस बचा सकते हैं। इस मामले में आपको अधिकतम कर छूट एक वर्ष में दो लाख रुपये तक ले सकते हैं।