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EPF Fund Transfer: ईपीएफ का पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो करना होगा ये छोटा सा काम, यहां जानें पूरी डिटेल

EPF Fund Transfer नौकरी बदलने के बाद अक्सर लोगों को अपने पीएफ फंड की चिंता सताने लगती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि पीएफ फंड को किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर करना बहुत आसान है।

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Updated: Thu, 07 Jul 2022 06:24 AM (IST)
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How to transfer pf fund in a new account
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अपने ईपीएफ एकाउंट (EPF Account)  के पैसे को नए खाते में ट्रांसफर करना बहुत आसान है। किसी कर्मचारी के सभी खाते एक ही UAN नंबर से जुड़े होते हैं, लेकिन पैसा अलग-अलग खातों में रहता है। ऐसे में आप पुराने खाते से नए खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप भी अपने प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा पिछली कंपनी के खाते से मौजूदा नियोक्ता इम्प्लॉयर द्वारा खोले गए नए खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसे घर बैठे आसानी सेऑनलाइन कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर करने की सुविधा देता है।

पीएफ फंड ट्रांसफर के लिए क्या करें

-EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https://unifiedportal mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।

-यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने खाते में लॉगिन करें।

-ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं।

- ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट (PF Account Transfer Request) ऑप्शन पर क्लिक करें। इसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन बतानी होगी और साथ ही पीएफ अकाउंट को वेरिफाई करना होगा। उसके बाद आपको वर्तमान कंपनी के बारे में जानकारी देनी होगी।

-Get Details ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पिछले पीएफ खाता का डिटेल नजर आने लगेगा।

-MID दर्ज करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP मंगाने के लिए ‘Get OTP‘ बटन पर क्लिक करें।

-OTP इंटर करने के बाद ‘SUBMIT‘ बटन पर क्लिक करें।

-ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 10 दिनों के भीतर पिछली कंपनी इस पर जरूरी कार्रवाई करेगी। आमतौर पर यह रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली जाती है। कंपनी या संस्थान डिजिटल रूप से PF ट्रांसफर रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है।

-नई कंपनी को भी अपनी स्वीकृति भेजनी पड़ती है।

-दोनों के अप्रूवल के बाद, PF को वर्तमान कंपनी के साथ नए खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

कुछ मामलों में कर्मचारी को EPF ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ट्रांसफर क्लेम फॉर्म (फॉर्म 13) भी जमा करना पड़ता है।

इन बातों का भी रखें ध्यान

-आप UAN पोर्टल पर एक्टिव हों।

-आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए।

-बैंक खाता UAN से लिंक होना चाहिए।

-KYC अपडेट होनी चाहिए।

-दोनों इम्प्लॉयमेंट (पिछले और वर्तमान) के PF अकाउंट नंबर EPFO डेटा बेस में सेव होने चाहिए।