EPFO में नहीं हुआ है KYC अपडेट, इन आसान स्टेप को फॉलो कर घर बैठे करें ई-केवाईसी
How to update E-KYC in EPFO Account ईपीएफओ अकाउंट या पीएफ अकाउंट में ई-केवाईसी अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं किया है तो भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि आप घर बैठे आसानी से ई-केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। चलिए इस आर्टिकल में ई-केवाईसी का प्रोसेस जानते हैं।
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Fri, 09 Feb 2024 08:59 AM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। EPFO KYC Update: रिटायरमेंट के बाद इनकम को जारी रखने के लिए ईपीएफओ काफी मदद करता है। अगर आप भी ईपीएफओ फंड (EPFO Fund) में निवेश करते हैं तो आपको ई-केवाईसी (E-KYC) करवाना जरूरी है। बता दें कि सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है।
अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द यह काम कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई लोगों को लगता है कि ई-केवाईसी करने में काफी समय लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है। बता दें कि सरकार ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को आसान कर दिया है।
अब आप घक बैठे आसानी से ई-केवाईसी कर सकते हैं। चलिए, ई-केवाईसी का प्रोसेस जानते हैं।
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कैसे करें ई-केवाईसी
- ईपीएफओ के अधिकारिक वेबसाइट (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं।
- इसके बाद अपना 12 डिजिट का यूएएन नंबर (UAN Number) और पासवर्ड दर्ज करें।
- अब होम पेज पर आपको मैनेज (Manage) को सेलेक्ट करना है।
- इसके बाद कई ऑप्शन शो होंगे। उनमें से केवाईसी (KYC) पर क्लिक करें।
- केवाईसी पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। अब यहां आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके चेकबॉक्स पर क्लिक करें। बता दें कि आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (Pan Card) की डिटेल्स भरना अनिवार्य है।
- सभी डिटेल्स को भरने के बाद एक बार फिर से चेक करें। अब Save पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपकी सभी जानकारी एम्पलॉयर के पास चली जाएगी। वहां से अप्रूव होने के बाद केवाईसी सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगा।
ई-केवाईसी क्यों जरूरी है
- अगर आपने केवाईसी नहीं किया है तो आपको कई ऑनलाइन सर्विस का लाभ नहीं मिलेगा।
- केवाईसी अपडेट ना होने पर आप पीएफ अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं।
- आप ई-नॉमिनेशन भी फाइल नहीं कर सकते हैं।
- आप पीएफ अकाउंट (PF Account) को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं।