PPF Account में करते हैं निवेश तो पहले जान लें इन सवालों का जवाब, पेनल्टी और पैसे डूबने का नहीं रहेगा खतरा
भविष्य निधि को लेकर निवेशकों के मन में काफी सवाल रहते हैं। आज हम आपको पीपीएफ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। अगर आप भी पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपके लिए ये बातें पता होना जरूरी है।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Thu, 15 Jun 2023 11:41 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: निवेशकों के बीच लोकप्रिय निवेश योजना, सामान्य भविष्य निधि (Public Provident Fund) उन निवेशकों को ज्यादा लुभाता है जो उच्च लेकिन स्थिर रिटर्न अर्जित करना चाहते हैं। पीपीएफ खाता खोलने वाले व्यक्तियों का मुख्य लक्ष्य मूल राशि को सुरक्षित रखना होता है।
पीपीएफ से जुड़े कई सवालों में आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने जा रहे हैं जैसे पीपीएफ अकाउंट को कौन खुलवा सकता है, क्या एक नाम पर दो पीपीएफ अकाउंट हो सकता है, इत्यादि, चलिए एक-एक कर इन सवालों को जानते हैं।
कौन खुलवा सकता है PPF अकाउंट?
पीपीएफ अकाउंट कोई भी भारतीय निवासी अपने नाम से खुलवा सकता है। अगर मां-बाप अपने नाबालिग बेटा या बेटी का पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली यह हैं कि माता और पिता दोनों एक ही बच्चे के लिए अकाउंट नहीं खुलवा सकते दोनों में कोई एक ही ऐसा कर सकता है।अगर बच्चे के माता-पिता की मृत्यु हो गई है तो उनके दादा या दादी संरक्षक के रूप में उन बच्चों का पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं।
पीपीएफ में न्यूनतम और अधिकतम कितना निवेश?
पीपीएफ अकाउंट में न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये सालाना और अधिकतम राशि 1,50,000 रुपये सालाना है। आपको बता दें कि अप्रैल-जून तिमाही के लिए, पीपीएफ 7.10 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करता है।