Failed Transaction पर बैंक को कितने दिनों में लौटाना होता है पैसा, जानिए क्या है RBI के नियम
ऑनलाइन पैसे भेजते वक्त किसी कारण से अकसर हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है लेकिन पैसे कट जाते हैं। इस स्थिति में बैंक कितने दिनों में भीतर आपका पैसा रिफंड करता है और क्या बैंक पर कोई पेनाल्टी लगती है...
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Sun, 04 Jun 2023 06:30 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: अकसर ऑनलाइन पैसे भेजते वक्त ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है लेकिन अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं। उस स्थिति में हम टेंशन में आ जाते हैं और आएं भी क्यों न आखिर वो हमारे मेहनत की कमाई है। अकसर लोग आपको यह सलाह देते मिल जाएंगे कि आपका पैसा रिफंड आ जाएगा।
लेकिन अगर तय समय तक बैंक की ओर से रिफंड नहीं मिलता तो क्या बैंक आपको जुर्माना देगा। क्या आपको पता हैं कि अगर बैंक समय से रिफंड नहीं करता तो उसपर प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये की पेनाल्टी लगती है। आज हम आपको आरबीआई के कुछ ऐसे ही नियम के बारे में बताने जा रहे हैं।
RBI का TAT Harmonisation नियम
साल 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें ग्राहकों को TAT यानी टर्न अराउंड टाइम को बराबर मुआवजा देने पर निर्देश जारी किए गए थे।सरल भाषा में कहे तो यदि बैंक फेल ट्रांजैक्शन की स्थिति में तय समय सीमा के अंदर डेबिट हुआ पैसा रिफंड नहीं करता है तो बैंक को आपको जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं आरबीआई के इस नियम के अनुसार बैंक जितने दिनों का लेट रिफंड देने में करेगा उस पर उसी हिसाब से जुर्माना बढ़ता जाएगा।
केवल इस स्थिति में मिलेगी पेनाल्टी
आपको बता दें कि आपका बैंक आपको केवल उस स्थिति में पेनाल्टी देगा जब ट्रांजैक्शन फेल होने के पीछे ऐसा कोई कारण हो जिसपर आपका कोई कंट्रोल नहीं था।